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Guwahati police ने पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन और करण थापर को देशद्रोह मामले में तलब किया

गुवाहाटी पुलिस ने पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन और करण थापर को देशद्रोह मामले में 22 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया है। पुलिस ने एफआईआर का खुलासा नहीं किया।

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Dhiraj Dhillon
Siddharth Varadarajan and Karan Thapar
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नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क। वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन और करण थापर को गुवाहाटी पुलिस ने देशद्रोह के एक मामले में पूछताछ के लिए तलब किया है। यह समन गुवाहाटी क्राइम ब्रांच द्वारा जारी किया गया है और दोनों को 22 अगस्त को पेश होने के लिए कहा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों पत्रकारों को भेजे गए समन की कॉपी में पुलिस ने लिखा है कि जांच से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों को स्पष्ट करने के लिए उनसे पूछताछ जरूरी है। हालांकि, पुलिस ने अभी तक इस केस से जुड़ी किसी भी जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं।

गुहावटी क्राइम ब्रांच ने भेजा है समन

सिद्धार्थ वरदराजन को यह समन 14 अगस्त को प्राप्त हुआ, जबकि करण थापर को सोमवार (18 अगस्त) को मिला। समन में चेतावनी दी गई है कि अगर वे निर्धारित समय पर पेश नहीं हुए तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। यह समन क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर सौमरज्योति रे द्वारा जारी किया गया है। समन में एफआईआर संख्या 03/2025 का भी जिक्र है, जो भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 152, 196, 197(1)(D)/3(6), 353, 45 और 61 के तहत दर्ज की गई है।

देशद्रोह के ल‌िए लगाई गई धारा- 152 

मामले में लगाई गई भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्यों से संबंधित है। यह धारा पहले की आईपीसी धारा 124A (देशद्रोह) की जगह लाई गई है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मई 2022 में निलंबित किया था। Karan Thapar sedition case | Guwahati police |

Guwahati police Karan Thapar sedition case
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