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नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपने एक जवान, मुनीर अहमद, को पाकिस्तानी महिला से शादी की बात छिपाने और वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी उसे शरण देने के आरोप में सेवा से बर्खास्त कर दिया है। सीआरपीएफ ने इस कृत्य को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना है।
मामला कैसे सामने आया?
अहमद और मेनल खान की शादी का मामला तब सामने आया जब भारत ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद उठाए गए कूटनीतिक कदमों के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने को कहा था। पता चला कि अहमद ने पिछले साल 24 मई को वीडियो कॉल के जरिए मेनल खान से निकाह किया था। मेनल 28 फरवरी 2024 को टूरिस्ट वीजा पर भारत आई थीं और जम्मू में अहमद के साथ रह रही थीं। उनका वीजा 22 मार्च 2025 तक वैध था।
राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा
CRPF के प्रवक्ता डीआईजी एम दिनाकरन ने कहा, "मुनीर के कार्यों को सेवा आचरण का उल्लंघन और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक पाया गया।" CRPF ने स्पष्ट किया है कि बल में कार्यरत सभी कर्मियों से अपेक्षा की जाती है कि वे सेवा शर्तों का ईमानदारी से पालन करें, खासकर जब मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हो। अधिकारियों ने यह भी संकेत दिया कि ऐसे मामलों में 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई जा रही है।
अवैध रूप से भारत में शरण देने का आरोप
आरोप है कि सिपाही मुनीर ने बिना एनओसी मिले पाकिस्तानी लड़की से निकाह किया और वीजा खत्म होने के बाद भी उसे अवैध रूप से भारत में रखा। मुनीर ने 18 अक्टूबर, 2023 को अपने कमांडेंट को शादी की अनुमति के लिए पत्र लिखा था, लेकिन विभाग में मामला विचाराधीन रहने के दौरान ही उन्होंने शादी कर ली।
मेनल खान को मिली कोर्ट से राहत
मेनल खान को डिपोर्ट किया जाना था, लेकिन उन्होंने वीजा विस्तार के लिए गृह मंत्रालय में आवेदन किया था। जब उन्हें डिपोर्ट किया जा रहा था, तब उन्हें कोर्ट से स्टे मिल गया। फिलहाल मामला जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है। हाई कोर्ट ने मेनल के पाकिस्तान जाने पर रोक लगा दी है।