नई दिल्ली, वाईबीएन नेटवर्क। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की चार्जशीट को संज्ञान में ले लिया है। कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य आरोपियों को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई पर कोर्ट में हाजिर के निर्देश दिए हैं।
दस्तावेज दाखिल होने के बाद कोर्ट ने भेजा नोटिस
राउज एवेन्यू कोर्ट ने इससे पहले 25 अप्रैल 2025 को चार्जशीट पर सुनवाई की थी, लेकिन दस्तावेजों की अधूरी जानकारी के चलते उस समय नोटिस जारी नहीं किया गया था। अब ईडी द्वारा जरूरी दस्तावेज जमा कराने के बाद कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने 9 अप्रैल 2025 को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की धाराओं 3 और 4 के तहत चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें सोनिया गांधी को आरोपी नंबर 1 और राहुल गांधी को आरोपी नंबर 2 बनाया गया है। चार्जशीट में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैम पित्रोदा और सुमन दूबे के नाम भी शामिल हैं।
नेशनल हेराल्ड केस
यह मामला नेशनल हेराल्ड अखबार और उसकी मूल कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) से जुड़ी कथित वित्तीय गड़बड़ियों पर केंद्रित है। नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। आरोप है कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने यंग इंडियन लिमिटेड (YIL) के जरिए एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की करीब 2,000 करोड़ रुपये की संपत्तियों को मात्र 50 लाख रुपये में अपने नियंत्रण में ले लिया। आरोपों के अनुसार, यंग इंडियन को एजेएल के 99% शेयर ट्रांसफर किए गए, जबकि सोनिया और राहुल गांधी की यंग इंडियन लिमिटेड में 38-38% हिस्सेदारी है। ED का मानना है कि यह सौदा मनी लॉन्ड्रिंग की श्रेणी में आता है।
rahul gandhi | sonia Gandhi | National Herald Case