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पीएम मोदी की मां पर बने AI वीडियो पर पटना हाई कोर्ट सख्त, कांग्रेस को दिया यह निर्देश | यंग भारत न्यूज Photograph: (Google)
नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क ।पटना हाईकोर्ट ने बिहार कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां हीराबेन मोदी पर बना एआई-जनरेटेड वीडियो सोशल मीडिया से तुरंत हटाने का आदेश दिया है। अदालत ने इसे बेहद अपमानजनक और शर्मनाक करार दिया है।
टाइम्स आफ इंडिया के अनुसार, पटना उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर बने एआई वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश दिया है। न्यायालय ने यह आदेश बिहार कांग्रेस द्वारा जारी किए गए एक वीडियो पर दिया है, जिसमें पीएम मोदी की दिवंगत मां हीराबेन मोदी को उनके बेटे की आलोचना करते हुए दिखाया गया था।
क्या है विवादित एआई वीडियो का पूरा मामला
पटना हाईकोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश पीबी बाजनथरी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार सिन्हा की खंडपीठ ने विवेकानंद सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई की। इस याचिका में मांग की गई थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के एआई-जनित वीडियो को सभी इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तुरंत हटाया जाए।
कांग्रेस ने इस वीडियो को अपने 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर, "साहब के सपनों में आई मां। देखिये रोचक संवाद" कैप्शन के साथ साझा किया था। यह वीडियो मोदी की मां को उनकी नीतियों की आलोचना करते हुए चित्रित करता है, जिसने भाजपा नेताओं को गुस्सा दिला दिया और उन्होंने इसे "अपमानजनक और शर्मनाक" बताया।
नेताओं की प्रतिक्रिया
इस वीडियो के बाद से नेताओं के बीच तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा: हिमंत बिस्वा सरमा ने इस पोस्ट को "निंदनीय" बताया।
जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा: संजय कुमार झा ने वीडियो को "एक बेहद घृणित कृत्य" बताया। उन्होंने कहा, "यह न केवल एक मां का अपमान है, बल्कि हर मां और महिला का अपमान है।"
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू: रिजिजू ने कहा, "इंसानियत में गिरने की एक हद होती है।"
केंद्रीय मंत्री और एलजेपी (राम विलास) प्रमुख चिराग पासवान: पासवान ने कहा, "राजनीति में मतभेद होने चाहिए, लेकिन मां का अपमान करना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बिहार के लोग समझदार हैं जब समय आएगा तो इसका उचित जवाब भी दिया जाएगा।"
भाजपा के अनुराग ठाकुर: अनुराग ठाकुर ने इस वीडियो को "घृणित और शर्मनाक" बताते हुए कहा कि आगामी चुनावों में कांग्रेस और उसके सहयोगियों की "अपमानजनक हार" होगी।
कांग्रेस ने ऐसे किया अपना बचाव
कांग्रेस ने इस पोस्ट का बचाव करते हुए कहा कि उनका इरादा किसी का अनादर करना नहीं था। कांग्रेस मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा, "उनका क्या आपत्ति है? सिर्फ इसलिए कि एक मां अपने बेटे को कुछ सिखाने की कोशिश कर रही है, जहां यह सम्मानजनक है - न तो मां के प्रति जिसका हम सम्मान करते हैं, और न ही बेटे के प्रति।"
पटना हाई कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला
कोर्ट ने न केवल कांग्रेस को वीडियो हटाने का निर्देश दिया बल्कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी, बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति के प्रमुख और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को भी नोटिस जारी कर इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।
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