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नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े बहुचर्चित मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप तय कर दिए हैं। यह कार्यवाही विशेष सीबीआई जज विशाल गोगने की अदालत में हुई, जहां लालू परिवार व्यक्तिगत रूप से पेश हुआ। कोर्ट ने माना कि यह एक सुनियोजित आपराधिक साजिश थी, जिसमें लालू यादव की भूमिका मुख्य रही। अदालत ने कहा कि राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को बेहद कम कीमत पर मिली जमीनें, रेलवे टेंडर के बदले दी गई रिश्वत का हिस्सा थीं।
लालू यादव पर टेंडर प्रक्रिया में हेरफेर का आरोप
आरोप है कि रेल मंत्री रहते लालू यादव ने केवल टेंडर प्रक्रिया में हेरफेर कराया बल्कि अपने बेटे तेजस्वी और पत्नी व पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को भी लाभ पहुंचाया। बिहार चुनाव से ठीक पहले लालू यादव परिवार जिस कानूनी पेचदगी में फंसा है, उसका चुनाव पर बड़ा प्रभाव तय है। दूसरे दल लालू यादव परिवार के खिलाफ जोर शोर से उठाएंगे। हालांकि यहां यह बताना भी जरूरी है कि लालू यादव परिवार के खिलाफ अभी केवल आरोप तय हुए हैं, दोषी नहीं। मतलब साफ है कि तेजस्वी के चुनाव लड़ने पर इस कानूनी प्रक्रिया को कोई असर होने वाला नहीं है।
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— Bar and Bench (@barandbench) October 13, 2025
Delhi court frames corruption, criminal conspiracy and cheating charges against Lalu Yadav in the IRCTC Scam case.
Tejashwi Yadav and Rabri Devi also charged with several offences, including conspiracy and cheating. @laluprasadrjd@yadavtejashwi#IRCTCScampic.twitter.com/bK0fZJSY7I
इन धाराओं के तहत तय किए गए आरोप
कोर्ट ने आरोपियों पर IPC की धारा 120बी (आपराधिक साजिश), 420 (धोखाधड़ी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत आरोप तय किए। लालू यादव पर सभी धाराओं के तहत मुकदमा चलेगा, जबकि राबड़ी और तेजस्वी पर IPC की धाराओं में ट्रायल होगा। अदालत ने कहा कि सीबीआई द्वारा पेश किए गए सबूत पर्याप्त हैं और आरोपियों की सफाई कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर सकी। कोर्ट ने कहा कि सभी आरोपी एक व्यापक साजिश का हिस्सा थे।
लालू यादव बोले- मुकदमें का सामना करेंगे
लालू यादव ने कोर्ट में कहा, "हम आरोपों को स्वीकार नहीं करते, मुकदमे का सामना करेंगे।" तेजस्वी यादव ने भी यही बयान दोहराया। यह मामला उस दौर का है जब लालू यादव रेल मंत्री थे। आरोप है कि रेलवे के खानपान ठेके निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए दिए गए और बदले में उनके परिवार को ज़मीनें दी गईं। CBI ने इस केस में पहले ही विस्तृत चार्जशीट दाखिल की है। अब जल्द ही इस मामले में ट्रायल की प्रक्रिया शुरू होगी।
इनपुटः आईएएनएस
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