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भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाकर फंसे राहुल गांधी, वाराणसी की कोर्ट में शिकायत

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ बनारस की कोर्ट में एक शिकायत दाखिल कराई गई है। इसमें अदालत से अपील की गई है कि राहुल के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज कराया जाए, क्योंकि उन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया।

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Shailendra Gautam
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नई दिल्ली , वाईबीएन डेस्क । कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ बनारस की कोर्ट में एक शिकायत दाखिल कराई गई है। इसमें अदालत से अपील की गई है कि राहुल के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज कराया जाए, क्योंकि उन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया। राहुल के अमेरिका की यूनिवर्सिटी में दिए गए बयान को अदालत में पेश किया गया है। 

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AICC को भी मामले में पक्षकार बनाया गया 

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) को भी मामले में पक्षकार बनाया गया है। अदालत ने 19 मई को सुनवाई तय की है। शिकायत के अनुसार लोकसभा में विपक्ष के नेता ने भगवान राम और उस युग की कहानियों को पौराणिक और काल्पनिक बताया। शिकायत अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीरज कुमार त्रिपाठी की एमपी-एमएलए अदालत में दायर की गई है।

बोस्टन के विश्वविद्यालय में की गई टिप्पणी पर आपत्ति

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शिकायत दर्ज कराने वाले अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने 21 अप्रैल को अमेरिका के बोस्टन में ब्राउन विश्वविद्यालय में विवादास्पद टिप्पणी की थी। उन्होंने इसे हेटस्पीच बताते हुए कहा कि इससे सनातनियों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। बकौल पांडे उन्हें राहुल गांधी का बयान एक स्थानीय समाचार पत्र के जरिये मिला।

सुनवाई के लिए 19 मई की तारीख तय

एडवोकेट हरिशंकर पांडेय ने कहा कि अदालत ने शिकायत स्वीकार कर ली है। सुनवाई के लिए 19 मई की तारीख तय की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और वाराणसी निवासी उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को नोटिस भेजे जा रहे हैं। 

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शिकायतकर्ता का कहना है कि राहुल गांधी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 (धर्म, जाति आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 351 (आपराधिक धमकी), 353 (सार्वजनिक शरारत करने वाला बयान) और 356 (मानहानि) के तहत किए गए अपराधों के अदालत समन भेजे।

गुजरात की कोर्ट से राहुल को मिली थी पहले सजा

ध्यान रहे कि राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता को रद किया जा चुका है। हालांकि गुजरात कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था जिसके बाद उनकी सदस्यता फिर से बहाल हो गई थी। पीएम मोदी पर टिप्पणी के लिए गुजरात की अदालत ने उन पर केस चलाया था। उनको उस मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई थी। कानून के मुताबिक अगर किसी जन प्रतिनिधि को दो साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो उसकी सांसदी या विधायकी अपने आप रद हो जाती है। 

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