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Ranveer Allahabadia को सुप्रीम कोर्ट से झटका, नहीं मिलेगा पासपोर्ट

कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया और उनके साथ आरोपी आशीष चंचलानी की पासपोर्ट रिलीज करने की अर्जी पर जांच पूरी होने से पहले कोई राहत देने से इंकार कर दिया है।

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Dhiraj Dhillon
सुप्रीम कोर्ट, रणवीर इलाहाबादिया

Photograph: (Google)

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नई दिल्ली, वाईबीएन नेटवर्क।

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इं‌डियाज गॉट लेटेंट में आपत्तिजनक टिप्पणियों के बाद फंसे रणवीर इलाहाबादिया को आज सुप्रीम कोर्ट बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया और उनके साथ आरोपी आशीष चंचलानी की पासपोर्ट रिलीज करने की अर्जी पर जांच पूरी होने से पहले कोई राहत देने से इंकार कर दिया है। जस्टिस सूर्यकांत और ज‌स्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने कहा है कि दोनों पासपोर्ट जांच जारी रहने होने के बाद ही रिलीज होंगे। मुंबई पुलिस ने रणवीर‌ इलाहाबादिया और आशीष चंचलानी के खिलाफ चल रही जांच दो सप्ताह में पूरी करने की बात कही है।

शालीनता के हलफनामा भी काम न आया

पॉडकास्टर Ranveer Allabadia, जिन्होंने "इंडियाज गॉट लेटेंट" कार्यक्रम में विवादित टिप्पणी की थी, ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा था कि वह अपने शो में शालीनता बनाए रखेंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिनव चंद्रचूड़ ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ को बताया कि इलाहाबादिया ने हलफनामा दाखिल कर दिया है और जांच में सहयोग कर रहे हैं। इलाहाबादिया के वकील ने शीर्ष अदालत से उस शर्त में संशोधन की मांग की थी, जिसके तहत उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करने के लिए कहा गया था। 

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जानिए इलाहाबादिया के वकील की दलील

इलाहाबादिया के अधिवक्ता ने कहा था कि पासपोर्ट जमा करने से आजिविका प्रभावित होगी, क्योंकि उन्हें अंतरराष्ट्रीय साक्षात्कारों और कार्यक्रमों के लिए विदेश यात्रा करनी पड़ती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से जांच पूरी करने की संभावित समय-सीमा के बारे में पूछा। मेहता ने कोर्ट को बताया कि जांच दो सप्ताह में पूरी होने की संभावना है। इस पर अदालत ने कहा कि इलाहाबादिया की पासपोर्ट वापसी की अपील पर दो सप्ताह बाद विचार करने का आदेश जारी कर दिया।

क्या है पूरा मामला

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रणवीर इलाहाबादिया, जो "BeerBiceps" के नाम से भी मशहूर हैं, पर कॉमेडियन समय रैना के यूट्यूब शो "इंडियाज गॉट लेटेंट" में माता-पिता और सेक्स पर की गई टिप्पणी के लिए मामला दर्ज किया गया था। 18 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से राहत दी थी, लेकिन उनकी टिप्पणियों को "अश्लील" करार देते हुए कहा था कि उन्होंने समाज को शर्मसार किया है।

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