कोलकाता, वाईबीएन नेटवर्क।
RG Kar Rape case: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में महिला प्रशिक्षु डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया गया है। सियालदह कोर्ट की विशेष अदालत ने उसे दोषी करार दिया। 20 जनवरी को कोर्ट सुनाएगी फैसला सियालदह कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिरबन दास की अदालत ने आरोपी सिविक वालंटियर को दोषी करार दिया है।
कोर्ट 20 जनवरी को फैसला सुनाएगी। मामले में ट्रायल शुरू होने के 59 दिनों बाद फैसला सुनाया जाएगा। इस मामले की सुनवाई 11 नवंबर को शुरू हुई थी। हाईकोर्ट के निर्देश पर इस घटना की जांच कर रही सीबीआई ने पहले ही मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी थी।
इस मामले की सुनवाई 11 नवंबर को शुरू हुई थी। हाईकोर्ट के निर्देश पर इस घटना की जांच कर रही सीबीआई इस मामले में पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। पिछले साल 9 अगस्त को आरजी कर अस्पताल के आपातकालीन विभाग की चौथी मंजिल पर स्थित सेमिनार हॉल से पीड़िता का शव बरामद हुआ था।
घटना के अगले दिन मुख्य आरोपी सिविक वालंटियर संजय राय को गिरफ्तार कर लिया गया था। सीसीटीवी फुटेज में वह सेमिनार हॉल में घुसता हुआ दिखाई दिया था। मौके से उसके हेडफोन भी मिले थे। सीबीआई ने चार्जशीट में कहा है कि संजय राय मुख्य आरोपी है।
हालांकि, पीड़िता के माता-पिता ने अदालत में अपना बयान दर्ज कराते हुए कहा कि इस मामले में एक से अधिक लोग शामिल हो सकते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जांच अधूरी है।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने क्या कहा
इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ने मुख्य आरोपी संजय राय के लिए फांसी की सजा की मांग की है। साथ ही आरोपी के पिता के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में संजय राय ही एकमात्र दोषी है और जांच अधूरी नहीं है।