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SC की बिल्डर्स को चेतावनी, अपनाया सख्त रूख, कहा-"धरती के नीचे भी छिपो, ढूंढ निकालेंगे"!

सुप्रीम कोर्ट ने NCR के होम बायर्स के हित में बिल्डरों और बैंकों पर सख्ती दिखाई। कोर्ट ने CBI जांच के संकेत दिए और कहा कि दोषी धरती के नीचे भी छिप जाए, तो उसे ढूंढ निकालेंगे। बैंकों की भूमिका भी संदिग्ध मानी गई।

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Vibhoo Mishra
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नई दिल्ली, वाईबीएन नेटवर्क।

सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा, दिल्ली और हरियाणा के बिल्डरों पर बड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि लाखों लोग अपने घर के लिए कराह रहे हैं, लेकिन बिल्डर्स और बैंकों की लापरवाही के कारण उन्हें सिर्फ EMI भरनी पड़ रही है। कोर्ट ने इस मामले को गंभीर आर्थिक अपराध मानते हुए CBI जांच के आदेश देने की तैयारी कर ली है।

बेंच की चेतावनी 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषी चाहे धरती के नीचे भी छिप जाए, लेकिन उसे ढूंढ निकाला जाएगा। कोर्ट ने CBI से इस जांच को लेकर प्रस्ताव दाखिल करने को कहा है। इसके अलावा, वरिष्ठ वकील राजीव जैन को एमिक्स क्यूरी बनाया गया है, जो मामले की आगे की कार्रवाई पर कोर्ट को सुझाव देंगे।

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बिल्डरों और बैंकों पर सख्त टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों की भूमिका पर भी सवाल उठाए। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि बिना किसी निर्माण कार्य के बैंकों ने 60% भुगतान कैसे जारी कर दिया? कोर्ट ने कहा कि हम किसी भी बैंक को संदेह से परे नहीं मान सकते और उनकी कार्यप्रणाली की जांच जरूरी है।

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दो हफ्ते बाद होगी अगली सुनवाई

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सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिए कि अगर जरूरत पड़ी, तो इस पूरे मामले की CBI जांच होगी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि होम बायर्स के साथ अन्याय किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी, जिसमें मामले की जांच की दिशा तय होगी।

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