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शांतनु सिन्हा को माफी मांगने पर नहीं मिली राहत, Amit malviya की लीगल टीम ने कहा- जारी रहेगा मुकदमा

भाजपा नेता अमित मालवीय पर गलत और अपमानजनक टिप्पणी करने वाले शांतनु सिन्हा ने अदालत में एक हलफनामा दायर किया है और अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक शिकायत को रद्द करने की गुहार लगाई है।

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Pratiksha Parashar
amit malviya
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नई दिल्ली, आईएएनएस।

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भाजपा नेता अमित मालवीय पर गलत और अपमानजनक टिप्पणी करने वाले शांतनु सिन्हा ने अदालत में एक हलफनामा दायर किया है। इसमें उन्होंने माना है कि उन्होंने मालवीय के खिलाफ की गई आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट हटा दी और बिना शर्त माफी मांग ली है। साथ ही, उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक शिकायत को रद्द करने की गुहार लगाई है। अमित मालवीय की कानूनी टीम ने इसका विरोध करते हुए जवाबी हलफनामा दायर किया है। 

क्या है पूरा मामला?

यह पूरा मामला, शांतनु सिन्हा के एक पोस्ट से संबंधित है, जो उन्होंने पिछले साल 7 जून को किया था। इस पोस्ट में सिन्हा ने अमित मालवीय पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। सिन्हा ने अमित मालवीय पर महिलाओं के यौन शोषण के आरोप लगाए थे। इस मामले में अमित मालवीय ने उन्हें 10 करोड़ रुपये का कानूनी नोटिस भेजा था।

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शांतनु सिन्हा ने मांगी थी माफी

मामले के तूल पकड़ने के बाद शांतनु सिन्हा ने पोस्ट को हटाते हुए कहा था कि मेरे पोस्ट का उद्देश्य अमित मालवीय की छवि को खराब करना नहीं था। मेरी पोस्ट एक चेतावनी थी कि वह किसी भी तरह से हनीट्रैप में नहीं फंसें। अगर मेरी पोस्ट से मालवीय या कोई और आहत हुए हैं तो मुझे इसका खेद है। मैंने पोस्ट में कुछ भी अनर्गल नहीं लिखा था, मैं उस पोस्ट को हटा रहा हूं।

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शांतनु सिन्हा ने लगाई मामले को रद्द करने की गुहार

शांतनु सिन्हा ने अपने हलफनामे में कहा कि उन्होंने मालवीय के खिलाफ गलत और अपमानजनक पोस्ट को अपने सोशल मीडिया हैंडल से हटा दिया है। इसके साथ ही उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज की गई आपराधिक शिकायत को निरस्त करने की मांग की है। शांतनु सिन्हा ने अदालत में यह दावा किया है कि इस मामले में उन्होंने बिना शर्त माफी मांगी है और इसके कारण मामले को रद्द किया जाना चाहिए।

मालीय की लीगल टीम ने दिया काउंटर हलफनामा

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शांतनु सिन्हा के इस हलफनामे के बाद, मालवीय की लीगल टीम ने एक काउंटर हलफनामा दायर किया है। मालवीय की लीगल टीम ने तर्क दिया है कि निराधार और अपमानजनक दावे करने के बाद केवल पोस्ट को हटा देना पर्याप्त उपाय नहीं है और मुकदमा जारी रहना चाहिए।

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