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जब भोपाल गैस त्रासदी ने निगलीं 15,000 जिंदगियां… क्या अब वाकई खत्म हुई बदनसीबी?

भोपाल गैस त्रासदी का 40 साल पुराना जहरीला अध्याय खत्म! यूनियन कार्बाइड का 337 टन खतरनाक कचरा जलाकर नष्ट। लाखों जिंदगियों पर कहर बरपाने वाली उस रात के बाद, अब इस जहरीली विरासत से मुक्ति मिली है। पीड़ितों की दशकों की लड़ाई का नतीजा।

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Ajit Kumar Pandey
भोपाल गैस त्रासदी के जहरीले कचरे को जलाते हुए पीथमपुर प्लांट में मजदूर और उपकरण। यह तस्वीर 1984 की त्रासदी से जुड़े पर्यावरण प्रदूषण के अंत का प्रतीक है | यंग भारत न्यूज

पीथमपुर के डिस्पोजल प्लांट में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के 337 टन जहरीले कचरे को जलाकर नष्ट करते हुए। यह तस्वीर भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल बाद एक ऐतिहासिक क्षण को दर्शाती है | यंग भारत न्यूज Photograph: (Google)

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नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क ।करीब 40 साल बाद, भोपाल गैस त्रासदी से जुड़ा एक बेहद दर्दनाक और जहरीला अध्याय आखिरकार खत्म हो गया है। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का 337 टन खतरनाक कचरा पीथमपुर के डिस्पोजल प्लांट में जलाकर नष्ट कर दिया गया है। यह सिर्फ कचरे का अंत नहीं, बल्कि हजारों जिंदगियों को तबाह करने वाले उस अभिशाप के एक बड़े हिस्से का खात्मा है, जिसने 1984 में भोपाल को मातम में डुबो दिया था।

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भोपाल गैस त्रासदी, जिसने 2-3 दिसंबर 1984 की सर्द रात को हजारों लोगों को मौत की नींद सुला दिया था और लाखों को आजीवन पीड़ा दी, आज भी भारत के इतिहास का एक काला धब्बा है। इस त्रासदी के बाद यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से निकला सैकड़ों टन जहरीला कचरा एक ऐसी विरासत बन गया था, जो न सिर्फ पर्यावरण को दूषित कर रहा था, बल्कि त्रासदी के शिकार लोगों के जख्मों को भी हरा रख रहा था। 

लेकिन अब, करीब चार दशक के इंतजार के बाद, इस जहरीली विरासत का 'अंतिम संस्कार' कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के पीथमपुर में स्थित एक विशेष डिस्पोजल प्लांट में, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के पूरे 337 टन जहरीले कचरे को सफलतापूर्वक जलाकर राख कर दिया गया है। यह खबर उन लाखों लोगों के लिए एक बड़ी राहत है, जिन्होंने इस त्रासदी की भयावहता को अपनी आंखों से देखा या महसूस किया है।

छह महीने की कड़ी मशक्कत, फिर मिली मुक्ति

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पीथमपुर प्लांट में इस जहरीले कचरे को लाए जाने के बाद से करीब छह महीने का वक्त लगा इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम देने में। यह कोई आसान काम नहीं था। इस काम में पर्यावरणीय सुरक्षा और मानव स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना बेहद जरूरी था। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि पहले तीन बार ट्रायल के तौर पर 30 टन कचरा जलाया गया, ताकि प्रक्रिया की सुरक्षा और प्रभावशीलता सुनिश्चित की जा सके। यह सफल रहा। इसके बाद, शेष 307 टन कचरे को जलाने की प्रक्रिया 5 मई से शुरू की गई, जो 29-30 जून की मध्यरात्रि को पूरी हुई। इस पूरे ऑपरेशन ने भोपाल त्रासदी से जुड़े एक सबसे बड़े और लंबे समय से चले आ रहे विवादित मुद्दे को समाप्त कर दिया है।

वो काली रात: 2-3 दिसंबर 1984, जब भोपाल रो पड़ा

यूनियन कार्बाइड कीटनाशक कारखाने से 2-3 दिसंबर 1984 की रात को मिथाइल आइसोसाइनेट (MIC) गैस का रिसाव हुआ था। यह गैस हवा में घुलते ही मौत का पैगाम लेकर आई। आधी रात को गहरी नींद में सो रहे हजारों लोग पल भर में काल के गाल में समा गए। अस्पतालों में लाशों के ढेर लग गए और चारों तरफ चीख-पुकार मच गई। यह सिर्फ एक औद्योगिक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि मानव इतिहास की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदियों में से एक थी। 

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अनुमान है कि इस भयावह रात और उसके बाद हुई मौतों का आंकड़ा कम से कम 5,479 था। हालांकि, अनाधिकारिक आंकड़े इससे कहीं अधिक माने जाते हैं। हजारों लोग ऐसे भी थे जो गैस के संपर्क में आने के बाद जीवन भर के लिए विकलांग हो गए, उन्हें सांस लेने में तकलीफ, आंखों की रोशनी में कमी, कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ा।

यह तस्वीर भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल बाद एक ऐतिहासिक क्षण को दर्शाती है | यंग भारत न्यूज
यह तस्वीर भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल बाद एक ऐतिहासिक क्षण को दर्शाती है | यंग भारत न्यूज Photograph: (Google)

कौन था गुनहगार? और कैसे बच निकले आरोपी?

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इस त्रासदी के लिए मुख्य रूप से यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (UCIL) और उसकी मूल अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन (UCC) को जिम्मेदार ठहराया गया था। त्रासदी के समय UCC के अध्यक्ष और सीईओ वॉरेन एंडरसन थे। उन्हें इस मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया था। हालांकि, भारत सरकार ने उन्हें 1984 में गिरफ्तार किया, लेकिन फिर उन्हें जल्दी ही जमानत पर रिहा कर दिया गया और वे भारत छोड़कर अमेरिका चले गए। भारत सरकार ने उन्हें प्रत्यर्पित करने की कई कोशिशें कीं, लेकिन वे कभी भी न्याय के कटघरे में नहीं आ पाए और 2014 में उनकी मृत्यु हो गई।

भारतीय अधिकारियों और राजनेताओं पर अक्सर यह आरोप लगता रहा है कि उन्होंने वॉरेन एंडरसन को देश छोड़कर भागने में मदद की। इस घटना ने न्याय प्रणाली और सरकार की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े किए थे, जिनके जवाब आज भी पूरी तरह से नहीं मिल पाए हैं। इस मामले में कई भारतीय अधिकारियों और UCIL के कर्मचारियों पर भी आरोप लगे, लेकिन उन्हें भी या तो कम सजा मिली या वे बरी हो गए। पीड़ितों को न्याय दिलाने की लड़ाई आज भी जारी है।

यह तस्वीर भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल बाद एक ऐतिहासिक क्षण को दर्शाती है | यंग भारत न्यूज
यह तस्वीर भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल बाद एक ऐतिहासिक क्षण को दर्शाती है | यंग भारत न्यूज Photograph: (Google)

त्रासदी के 40 साल बाद भी पीड़ितों की पीड़ा

आज भी, त्रासदी के 40 साल बाद भी, भोपाल के हजारों लोग उस रात के दर्द और उसके परिणामों से जूझ रहे हैं। गैस पीड़ितों की कई पीढ़ियां प्रभावित हुई हैं। गैस के कारण बीमार पड़े लोगों के बच्चे भी कई तरह की जन्मजात विकलांगताओं और बीमारियों का शिकार हुए हैं। भोपाल की कई बस्तियों में आज भी बीमार और विकलांग लोगों की संख्या सामान्य से कहीं अधिक है।

पीड़ितों को आज भी झेलनी पड़ रही हैं ये समस्याएं

श्वसन संबंधी बीमारियां: सांस लेने में तकलीफ, फेफड़ों का कमजोर होना।

आंखों की बीमारियां: आंखों की रोशनी कम होना, अंधापन।

कैंसर: विभिन्न प्रकार के कैंसर का बढ़ता जोखिम।

जन्मजात विकृतियां: गैस पीड़ितों की अगली पीढ़ियों में जन्मजात विकलांगता।

तंत्रिका संबंधी समस्याएं: याददाश्त में कमी, न्यूरोलॉजिकल विकार।

मानसिक आघात: त्रासदी का गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव।

पर्यावरण पर भी इस त्रासदी का गहरा असर पड़ा है। जमीन, पानी और हवा में जहरीले रसायनों का प्रभाव आज भी मौजूद है। फैक्ट्री परिसर के आसपास की जमीन और भूजल अब भी दूषित है, जिससे वहां रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। कचरा जलाए जाने के बाद भी, मिट्टी और पानी में जहरीले तत्वों की उपस्थिति को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं।

सरकार द्वारा दिए गए मुआवजे और अपर्याप्तता की बहस

भारत सरकार ने भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए कई कदम उठाए। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद, पीड़ितों को मुआवजा राशि का भुगतान किया गया। हालांकि, मुआवजे की राशि को लेकर हमेशा से विवाद रहा है। पीड़ितों के संगठनों का मानना है कि दी गई मुआवजा राशि पीड़ितों के दर्द और नुकसान की तुलना में बेहद कम थी।

मुआवजे की स्थिति

शुरुआती मुआवजा: भारत सरकार और यूनियन कार्बाइड के बीच हुए समझौते के तहत, पीड़ितों को एक निश्चित राशि का मुआवजा दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप: पीड़ितों के संगठनों ने मुआवजे की अपर्याप्तता को लेकर लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी।

अतिरिक्त मुआवजा: कुछ साल पहले, केंद्र सरकार ने त्रासदी के मृतकों और स्थायी रूप से विकलांग हुए लोगों को अतिरिक्त मुआवजा देने का प्रस्ताव भी दिया था।

लेकिन, लाखों पीड़ितों की विशाल संख्या और उनकी दशकों लंबी पीड़ा को देखते हुए, मुआवजे की यह राशि अक्सर नाकाफी मानी जाती रही है। कई परिवार तो ऐसे भी थे, जिन्हें कभी उचित मुआवजा मिल ही नहीं पाया। यह मुद्दा आज भी न्याय की लड़ाई का एक अहम हिस्सा है।

न्याय की धीमी डगर और एक उम्मीद की किरण

भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए न्याय की लड़ाई एक लंबी और थका देने वाली यात्रा रही है। कानूनी पेचीदगियां, सरकारों का बदलता रुख और अंतरराष्ट्रीय दबाव ने इस मामले को और जटिल बना दिया। एंडरसन जैसे मुख्य आरोपियों का बच निकलना, और कचरे का इतने सालों तक पड़े रहना, यह सब बताता है कि न्याय मिलना कितना मुश्किल हो सकता है।

लेकिन, 337 टन जहरीले कचरे का जलाया जाना एक प्रतीकात्मक जीत है। यह दिखाता है कि भले ही न्याय की प्रक्रिया धीमी हो, लेकिन उम्मीद कभी नहीं मरती। यह उन हजारों पीड़ितों की वर्षों की लड़ाई का परिणाम है, जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। यह कदम पर्यावरण सुरक्षा और औद्योगिक जिम्मेदारी की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। हालांकि, अभी भी कई सवाल अनुत्तरित हैं – जैसे, फैक्ट्री परिसर में शेष दूषित मिट्टी और भूजल का क्या होगा? पीड़ितों के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएँ और पुनर्वास कब सुनिश्चित होगा?

यह जहरीले कचरे का अंतिम संस्कार भले ही एक काला अध्याय समाप्त कर रहा हो, लेकिन भोपाल त्रासदी की पूरी कहानी तभी पूरी होगी जब सभी पीड़ितों को पूरी तरह से न्याय मिल जाए और उनकी आने वाली पीढ़ियां एक स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य पा सकें।

जब भोपाल गैस त्रासदी ने निगलीं 15,000 जिंदगियां… क्या अब वाकई खत्म हुई बदनसीबी? | यंग भारत न्यूज
जब भोपाल गैस त्रासदी ने निगलीं 15,000 जिंदगियां… क्या अब वाकई खत्म हुई बदनसीबी? | यंग भारत न्यूज Photograph: (Google)

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