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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला — क्या सड़क से गायब होंगे स्ट्रीट डॉग्स?

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में स्ट्रीट डॉग्स पर सख्त फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 8 हफ्तों में सभी स्ट्रीट डॉग्स को शेल्टर होम में रखने का आदेश दिया है। यह फैसला लोगों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है, पर पशु प्रेमियों की चिंताएं बढ़ गई हैं।

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Ajit Kumar Pandey
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला — क्या सड़क से गायब होंगे स्ट्रीट डॉग्स? | यंग भारत न्यूज

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला — क्या सड़क से गायब होंगे स्ट्रीट डॉग्स? | यंग भारत न्यूज Photograph: (Google)

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नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क ।आज सोमवार 11 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। दिल्ली-एनसीआर में स्ट्रीट डॉग्स की बढ़ती समस्या पर अदालत ने सख्ती दिखाते हुए आठ हफ्तों के भीतर सभी स्ट्रीट डॉग्स को सड़कों से हटाकर शेल्टर में रखने का आदेश दिया है। इस फैसले से जहां एक तरफ लोग राहत महसूस कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पशु प्रेमियों के बीच हलचल मच गई है। सवाल यह है कि क्या यह फैसला समस्या का स्थायी समाधान है या बेजुबानों के लिए नई मुश्किलें खड़ी करेगा?

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली - हरियाणा - उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकारों के साथ-साथ एमसीडी और एनडीएमसी को सख्त निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि आठ हफ्तों के भीतर सभी स्ट्रीट डॉग्स को पकड़कर शेल्टर होम में रखा जाए। सबसे अहम बात यह है कि इन स्ट्रीट डॉग्स को वापस सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन इस अभियान में बाधा डालता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

क्यों लिया गया यह फैसला?

पिछले कुछ सालों में दिल्ली-एनसीआर में स्ट्रीट डॉग्स के काटने की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, हर कोई इन कुत्तों के हमलों का शिकार हो रहा है। इसके अलावा, सड़कों पर इन कुत्तों की वजह से कई दुर्घटनाएं भी होती हैं। इसी समस्या को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कदम उठाया है।

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शेल्टर होम की चुनौती

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सबसे बड़ी चुनौती शेल्टर होम को लेकर है। दिल्ली-एनसीआर जैसे विशाल इलाके में हजारों की संख्या में स्ट्रीट डॉग्स हैं। इतने बड़े पैमाने पर इन डॉग्स को रखने के लिए पर्याप्त जगह और संसाधन जुटाना आसान नहीं होगा।

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