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जुलाई से बदलने जा रहा है तत्‍काल टिकट बुकिंग के नियम

रेलवे ने टिकट की मारामारी और तत्‍काल टिकट में होने वाली हेराफेरी रोकने की दिशा में कदम बढ़ाया है। रेलवे का लक्ष्‍य सही और वास्‍तविक लोगों को लाभ पहुंचाना और धांधली रोकना है।

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Narendra Aniket
INDIAN RAILWAY
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नई दिल्‍ली, वाईबीएन डेस्‍क। भारतीय रेलवे ने तत्काल बुकिंग के नियमों में संशोधन किया है। इसका उद्देश्य पारदर्शिता लाना है, ताकि आम यात्री सुविधा का सही इस्तेमाल कर सकें। रेलवे अपनी प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए लगातार बदलाव में जुटी है।

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आधार वेरिफिकेशन और ओटीपी जांच अनिवार्य किया

नए नियम में अब ऑनलाइन तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार वेरिफिकेशन, आरक्षण काउंटर पर ओटीपी जांच के साथ ही मान्‍यता प्राप्‍त एजेंट के लिए बुकिंग की सीमा निर्धारित किया गया है।

रेलवे का यात्रियों से अनुरोध, नियमों को ध्‍यान में रख बनाएं योजना

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रेल मंत्रालय ने सभी यात्रियों से इन नियमों को ध्यान में रखकर अपनी योजना बनाने का अनुरोध किया है। यात्रियों से आईआरसीटीसी प्रोफाइल को आधार से लिंक कर लेने को कहा है। इन बदलावों का उद्देश्‍य तत्काल टिकट केवल वास्तविक यात्री को मिलने और बुकिंग में धांधली रोकने के लिए किया है।

आधार से लिंक नहीं होने पर तत्‍काल टिकट नहीं मिलेगा

नया नियम जुलाई 2025 से लागू होगा। एक जुलाई तक जो आईआरसीटीसी प्रोफाइल आधार लिंक नहीं होंगे, उनसे तत्काल टिकट बुक नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा, 15 जुलाई 2025 से ऑनलाइन तत्काल बुकिंग के लिए आधार-आधारित ओटीपी सत्यापन भी जरूरी हो जाएगा। 

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टिकट बुक करने से पहले मोबाइल पर आएगा ओटीपी

टिकट बुक करने से पहले आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जिसे डालकर आपको अपनी पहचान वेरिफाई करनी होगी। इसके बाद ही टिकट बुक करने की दिशा में आप कदम बढ़ा सकेंगे। 

रेलवे काउंटर और अधिकृत एजेंट के माध्‍यम से भी ओटीपी अनिवार्य

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रेलवे काउंटर और अधिकृत एजेंट के माध्यम से भी तत्काल टिकट बुक करने के लिए भी आधार-आधारित ओटीपी अनिवार्य किया गया है। यह नियम भी 15 जुलाई 2025 से लागू हो रहा है। ऐसे में काउंटर टिकट या एजेंट्स से टिकट बुराने के लिए भी ओटीपी वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। यह अतिरिक्त सिक्योरिटी लेयर यह सुनिश्चित करेगा कि टिकट सिर्फ वास्‍तविक यात्री को ही मिले और कोई तीसरा व्यक्ति सुविधा का गलत इस्तेमाल न कर सके। रेलवे का कहना है कि इससे बुकिंग प्रक्रिया और पारदर्शी होगी और टिकटों की कालाबाजारी में कम आएगी।

विंडो खुलने से पहले आधे घंटे तक ही एजेंट कर सकेंगे बुकिंग

नए नियम के अनुसार, एजेंट्स तत्काल टिकट बुकिंग विंडो खुलने से पहले 30 मिनट तक ही टिकट बुक कर सकते हैं। जैसे: स्लीपर के लिए तत्काल टिकट बुकिंग सुबह 11 बजे खुलती है, तो एजेंट्स 10:30 तक ही टिकट बुक कर सकेंगे। टिकट बचे होने के बावजूद भी इस सीमा के बाद बुकिंग की अनुमति नहीं होगी।

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