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संसद के मानसून सत्र में Ceasefire पर विपक्ष कर सकता है "सर्जिकल स्ट्राइक"

संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान सरकार कई अहम विधेयक पेश कर सकती है, जबकि विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर और सीडीएस अनिल चौहान के बयान जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। सत्र के हंगामेदार होने की संभावना जताई जा रही है।

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Jyoti Yadav
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The monsoon session of Parliament will run from 21 July to 12 August
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नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क |संसद का मानसून सत्र की तारीखों का ऐलान हो गया है। इस बार संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 12 अगस्त  2025 तक चलेगा। इस सत्र के हंगामेदार होने की संभावना है। इस बार के मानसून सत्र में एक तरफ जहां सरकार कई अहम बिल पेश कर सकती है, वहीं विपक्ष सरकार से ऑपरेशन सिंदूर, सीडीएस अनिल चौहान के बयान समेत कई मुद्दों पर सवाल कर सकती हैं। विपक्षी लगातार इसको लेकर सरकार पर हमलावर रहा है।  

सत्र 12 अगस्त को समाप्त होगा

बता दें, संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होगा और 12 अगस्त को समाप्त होगा, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार, 4 जून को घोषणा की।लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदन पहले दिन सुबह 11 बजे शुरू होंगे, जो तीन महीने से अधिक समय में पहला संसदीय सत्र होगा।

राजनीतिक गर्म रहने की उम्मीद

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इस सत्र के राजनीतिक रूप से गर्म रहने की उम्मीद है, खासकर विपक्ष द्वारा विशेष सत्र के लिए बढ़ती मांगों को लेकर। सोलह विपक्षी दलों ने मंगलवार, 3 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले और जवाबी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए तत्काल सत्र बुलाने पर जोर दिया था - यह पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में नौ आतंकी शिविरों को निशाना बनाकर किया गया सीमा पार सैन्य अभियान है। जवाब में, सरकार ने अब मानसून सत्र के कार्यक्रम को औपचारिक रूप दे दिया है, जिसमें कहा गया है कि विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों सहित सभी मुद्दों को निर्धारित बैठक के दौरान उठाया जा सकता है।

बजट सत्र दो चरणों में चला

इस वर्ष की शुरुआत में बजट सत्र 31 जनवरी से 4 अप्रैल तक दो चरणों में चला और इसमें कई प्रमुख कानून पारित हुए, जिनमें वक्फ संशोधन विधेयक भी शामिल है, जिसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार, वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन से संबंधित हितधारकों के सशक्तिकरण, सर्वेक्षण, पंजीकरण और मामले के निपटान की प्रक्रिया में दक्षता में सुधार और वक्फ संपत्तियों के विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। हालांकि इसका मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करना है, लेकिन इसका उद्देश्य बेहतर प्रशासन के लिए आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों को लागू करना है। मुसलमान वक्फ अधिनियम, 1923 को भी निरस्त कर दिया गया।

वक्फ संशोधन विधेयक के अलावा, सरकार ने सहकारी क्षेत्र में शिक्षा, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रदान करने और संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास गतिविधियों को शुरू करने के लिए 'त्रिभुवन' सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 'त्रिभुवन' सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक, 2025 भी पारित किया। भारत में प्रवेश करने और यहां से बाहर जाने वाले व्यक्तियों के संबंध में पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेजों की आवश्यकता के लिए कानूनों को सरल बनाने और वीजा और पंजीकरण की आवश्यकता सहित विदेशियों से संबंधित मामलों को विनियमित करने के लिए आव्रजन और विदेशी विधेयक, 2025 भी पारित किया गया। 

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