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नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्कः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को एक याचिकाकर्ता को एक निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। ये शख्स दावा कर रहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। एस विग्नेश शिशिर बनाम भारत सरकार के मामले में हाईकोर्ट की डबल बेंच ने ये आदेश दिया।
वाई-प्लस सिक्योरिटी कवर मांग रहे शिशिर
जस्टिस संगीता चंद्रा और बृज राज सिंह की बेंच ने 28 अगस्त को गृह मंत्रालय से एस विग्नेश शिशिर की उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की वाई-प्लस श्रेणी की सुरक्षा की मांग की गई थी। अंतरिम उपाय के रूप में न्यायालय ने केंद्र सरकार को शिशिर को चौबीसों घंटे सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल का एक पीएसओ तत्काल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। शिशिर का कहना था कि वह एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति के खिलाफ मामलों की पैरवी कर रहा है।
अदालत ने कहा- हमें लगता है कि इस मामले पर विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि याचिकाकर्ता एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति के खिलाफ अपने मामलों की पैरवी कर रहा है। उसे लगातार धमकियां भी मिल रही हैं। उसे जारी नोटिस के मद्देनजर रायबरेली जिले के कोतवाली पुलिस स्टेशन में जांच अधिकारी के सामने पेश होना है।
राहुल की विदेशी नागरिकता को लेकर दायर किया था केस
अपनी याचिका में, शिशिर ने कहा कि उन्होंने विपक्ष के नेता के खिलाफ सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई थी। वो कई बार दिल्ली में जांच अधिकारी के सामने पेश हुए थे। उन्होंने राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को दर्शाने वाले दस्तावेज भी सीबीआई को दिए हैं। शिशिर ने कहा कि उन्होंने 21 अगस्त, 2003 को ब्रिटेन के मेसर्स बैकऑप्स लिमिटेड का विवरण उजागर किया है। राहुल गांधी ने अपनी राष्ट्रीयता ब्रिटिश और खुद को कंपनी का निदेशक बताया था।
प्रियंका गांधी के खिलाफ भी याचिका दायर करने की तैयारी
अदालत को यह भी बताया गया कि शिशिर ने राहुल गांधी के खिलाफ रायबरेली पुलिस में एक आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है। उन्हें जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने के लिए नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने केरल के वायनाड से प्रियंका गांधी वाड्रा की उम्मीदवारी के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई है। अदालत को बताया गया कि चूंकि उनकी आपत्तियों पर विचार नहीं किया गया है, इसलिए वह सांसद के खिलाफ एक याचिका दायर करने की तैयारी कर रहे हैं।
बोला- गांधी परिवार के खिलाफ शिकायत के बाद मिली धमकियां
अदालत में यह भी दलील दी गई कि गांधी परिवार के खिलाफ दर्ज मामलों के कारण शिशिर को धमकियां मिल रही हैं। कोर्ट के नोटिस पर भारत के डिप्टी सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडे ने कहा कि एक गवाह की सुरक्षा अहम है। शिशिर को धमकियां मिली हैं, इसलिए अदालत उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए उचित आदेश पारित कर सकती है। अदालत ने मामले की सुनवाई 9 अक्टूबर के लिए तय की है।
Rahul Gandhi, Allahabad High Court, Security to Petitioner, Government of India