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Mumbai train blast case में राज्यसभा सांसद उज्ज्वल निकम ने HC के फैसले पर क्या कहा?

राज्यसभा सांसद उज्ज्वल निकम ने ली शपथ, 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाए जाने को बताया चौंकाने वाला। जानिए उन्होंने क्या कहा।

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Dhiraj Dhillon
Rajya Sabha MP advocate Ujjwal Nikam
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नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क। वरिष्ठ अधिवक्ता और अब राज्यसभा सांसद बने उज्ज्वल निकम ने 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट केस में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा 12 आरोपियों को बरी करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक को लेकर उन्होंने कहा- यह बेहद चौंकाने वाली बात है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने सत्र न्यायालय के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें 5 लोगों को मौत की सजा और 7 को उम्रकैद दी गई थी। बता दें कि मुंबई में 26/11 को ताज होटल में आतंक‌ी हमले के दौरान पकड़े गए अजमल आमिर कसाब को फांसी दिलाने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता निकल ने गुरुवार को संसद के उच्च सदन में सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। शपथ के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा- अन्य सदस्यों ने मेरा सत्र में स्वागत किया और बधाई दी। मैंने आश्वासन दिया है कि मैं अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाऊंगा।

2006 मुंबई लोकल ट्रेनों में हुए थे विस्फोट

बता दें कि जुलाई 2006 में मुंबई की लोकल ट्रेनों में सिलसिलेवार विस्फोट हुए थे, जिसमें 180 से अधिक लोग मारे गए थे और 800 से ज्यादा घायल हुए थे। जुलाई 2006 में मुंबई में वेस्टर्न लाइन की लोकल ट्रेनों में 7 बम विस्फोट हुए थे। इन विस्फोटों में कुल 189 नागरिकों की जान गई और लगभग 820 निर्दोष लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें कुख्यात "7/11 मुंबई विस्फोट" के रूप में भी जाना जाता है। यह मामला भारत के सबसे बड़े आतंकी हमलों में से एक माना जाता है। राज्यसभा सांसद उज्ज्वल निकम ने कहा सेशन कोर्ट के इतने गंभीर फैसले को हाईकोर्ट द्वारा खारिज किया जाना गंभीर मामला है और राज्य सरकार इसकी गहराई से जांच करेगी।

महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर यह फैसला दिया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार की ओर से दाखिल याचिका पर यह फैसला दिया। सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। गुरुवार को फैसला सुनाते हुए supreme court ने 12 आरोपियों को नोटिस जारी किया। साथ ही, हाईकोर्ट की टिप्पणियों पर भी रोक लगाई। महाराष्ट्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आरोपियों को वापस जेल में भेजने को नहीं कह रहे हैं, लेकिन हाईकोर्ट की कुछ टिप्पणी मकोका के दूसरे केस में ट्रायल को प्रभावित कर सकती हैं।

शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा ने कहा

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मामले में शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा ने कहा- "मुंबई ट्रेन ब्लास्ट 2006 के दोषियों को बरी करने का बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला हम सभी के लिए चौंकाने वाला था। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी है। अपनी पार्टी और न्याय की उम्मीद लगाए बैठे मुंबईवासियों की ओर से मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह मजबूती से रखेगी कि मुंबई और मारे गए या घायल हुए मुंबईकरों को जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए।"
Rajya Sabha supreme court
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