/young-bharat-news/media/media_files/2025/07/24/rajya-sabha-mp-advocate-ujjwal-nikam-2025-07-24-16-53-05.jpg)
नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क। वरिष्ठ अधिवक्ता और अब राज्यसभा सांसद बने उज्ज्वल निकम ने 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट केस में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा 12 आरोपियों को बरी करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक को लेकर उन्होंने कहा- यह बेहद चौंकाने वाली बात है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने सत्र न्यायालय के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें 5 लोगों को मौत की सजा और 7 को उम्रकैद दी गई थी। बता दें कि मुंबई में 26/11 को ताज होटल में आतंकी हमले के दौरान पकड़े गए अजमल आमिर कसाब को फांसी दिलाने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता निकल ने गुरुवार को संसद के उच्च सदन में सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। शपथ के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा- अन्य सदस्यों ने मेरा सत्र में स्वागत किया और बधाई दी। मैंने आश्वासन दिया है कि मैं अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाऊंगा।
2006 मुंबई लोकल ट्रेनों में हुए थे विस्फोट
बता दें कि जुलाई 2006 में मुंबई की लोकल ट्रेनों में सिलसिलेवार विस्फोट हुए थे, जिसमें 180 से अधिक लोग मारे गए थे और 800 से ज्यादा घायल हुए थे। जुलाई 2006 में मुंबई में वेस्टर्न लाइन की लोकल ट्रेनों में 7 बम विस्फोट हुए थे। इन विस्फोटों में कुल 189 नागरिकों की जान गई और लगभग 820 निर्दोष लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें कुख्यात "7/11 मुंबई विस्फोट" के रूप में भी जाना जाता है। यह मामला भारत के सबसे बड़े आतंकी हमलों में से एक माना जाता है। राज्यसभा सांसद उज्ज्वल निकम ने कहा सेशन कोर्ट के इतने गंभीर फैसले को हाईकोर्ट द्वारा खारिज किया जाना गंभीर मामला है और राज्य सरकार इसकी गहराई से जांच करेगी।
#WATCH | Delhi | Rajya Sabha MP Ujjwal Nikam says, "...Today, I have taken the oath as a Member of Parliament. The other members welcomed me to the session and congratulated me. I have assured that I will fulfil my responsibilities and duties..."
— ANI (@ANI) July 24, 2025
On SC stays Bombay HC judgement… pic.twitter.com/LGaHHzRNuD
महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर यह फैसला दिया
शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा ने कहा
#WATCH | Delhi | On SC stays Bombay HC judgement acquitting 12 accused persons in 2006 Mumbai train blasts case, Shiv Sena MP Milind Deora says, "The decision of the Bombay HC to acquit the convicts accused of the Mumbai train blast 2006, came as a shock to all of us. Today, the… pic.twitter.com/Wl1VtnQbuc
— ANI (@ANI) July 24, 2025