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Delhi में 1 जुलाई से इन वाहनों को नहीं मिलेगा तेल, कहीं आपकी गाड़ी भी तो इसमें शामिल नहीं, जानें पूरा मामला

दिल्ली सरकार के एक फैसले के मुताबिक 1 जुलाई 2025 से दिल्ली में तय उम्र से ज्यादा पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा। अगर आपकी गाड़ी 10-15 साल पुरानी है तो आपको ये खबर जरूर पढ़नी चाहिए।

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Jyoti Yadav
These vehicles will not get fuel in Delhi from July 1, is your vehicle also included in this, know the whole matter
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नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क | अगर आप दिल्लीमें रहते हैं और आपकी गाड़ी को 10-15 साल पूरे हो गए हैं तो आपको ये खबर जरूर जान लेनी चाहिए। दरअसल दिल्ली में 1 जुलाई से वाहन चालकों की मुसीबत बढ़ने वाली है। दिल्ली सरकार के एक फैसले के मुताबिक 1 जुलाई 2025 से दिल्ली में तय उम्र से ज्यादा पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा। अगर आपकी गाड़ी 10-15 साल पुरानी है तो उसे पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। बता द्वारा इस नियम को लागू करने की सारी तैयारी पूरी हो गई है। 

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क्या है नया नियम?

अप्रैल 2025 में ‘कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट’ (CAQM) ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिए कि 1 जुलाई 2025 से राजधानी में तय आयु सीमा पार कर चुके वाहनों को ईंधन देना बंद कर दिया जाए। इसमें डीजल वाहनों के लिए 10 साल और पेट्रोल वाहनों के लिए 15 साल की अधिकतम उम्र तय की गई है। इनसे पुराने वाहन अब दिल्ली में पेट्रोल या सीएनजी नहीं भरवा पाएंगे। बता दें, इस निर्णय की नींव पहले ही न्यायपालिका ने रख दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2018 में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के दिल्ली में संचालन पर रोक लगाई थी। 2014 में NGT (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) ने भी ऐसे पुराने वाहनों की सार्वजनिक स्थानों पर पार्किंग को प्रतिबंधित किया था।

हर पंप पर लगेंगे नंबर-पहचान कैमरे

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दिल्ली के सभी पेट्रोल और सीएनजी पंपों पर 30 जून तक ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे लगाने का आदेश दिया गया है।ये कैमरे वाहन की नंबर प्लेट स्कैन कर उसकी उम्र पहचानेंगे। यदि वाहन तय उम्र सीमा से ज्यादा पुराना हुआ, तो उसे ईंधन नहीं मिलेगा और मोटर वाहन अधिनियम 1989 के तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है। परिवहन विभाग के अनुसार, अब तक लगभग सभी पेट्रोल व सीएनजी पंपों पर कैमरे लग चुके हैं। केवल 10-15 पंपों पर ही यह प्रक्रिया बाकी है। दिल्ली में कुल लगभग 400 पेट्रोल पंप और 160 सीएनजी स्टेशन हैं।

क्या है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का निर्देश?

दिल्ली परिवहन विभाग ने सार्वजनिक नोटिस जारी करते हुए कहा है कि: अगर कोई वाहन कैमरों या अन्य निगरानी तंत्र से ‘पुराना वाहन’ चिन्हित होता है, तो उसे फ्यूल नहीं मिलेगा। ऐसे वाहन के मालिक को या तो NOC (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) लेकर वाहन NCR से बाहर ले जाना होगा, या फिर उसे स्क्रैप (कबाड़) करना पड़ेगा। 

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