/young-bharat-news/media/media_files/2025/07/22/jagdeep-dhankhar-2025-07-22-07-29-33.jpg)
Jagdeep Dhankhar
नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार शाम स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंपते हुए कहा कि वह चिकित्सीय सलाह का पालन करने के लिए पद छोड़ रहे हैं। धनखड़ ने संविधान के अनुच्छेद 67(ए) का हवाला दिया और तत्काल प्रभाव से पद छोड़ने की घोषणा की। धनखड़ इस्तीफा देने वाले दूसरे उपराष्ट्रपति हैं। इससे पहले वीवी गिरि ने 20 जुलाई 1969 को राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए पद से इस्तीफा दिया था।
नए उपराष्ट्रपति का कार्यकाल
संविधान के अनुच्छेद 68 के अनुसार, यदि उपराष्ट्रपति कार्यकाल समाप्त होने से पहले इस्तीफा देते हैं या उनका पद रिक्त हो जाता है, तो नया उपराष्ट्रपति पदभार ग्रहण करने की तारीख से पूरे पांच साल के लिए चुना जाएगा। बता दें कि2002 में उपराष्ट्रपति कृष्णकांत के निधन के बाद भैरों सिंह शेखावत को नया उपराष्ट्रपति चुना गया था, जिन्होंने पूरा कार्यकाल पूरा किया था।
उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया
Advertisment
1. कौन करता है मतदान?
उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्यों द्वारा किया जाता है। कुल 790 सदस्य इसमें भाग लेते हैं।
2. कौन बन सकता है उम्मीदवार?
2. कौन बन सकता है उम्मीदवार?
- भारत का नागरिक होना चाहिए।
- न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो।
- राज्यसभा सदस्यता के लिए आवश्यक योग्यताएं हों।
- किसी लाभ के पद पर न हो।
Advertisment
उम्मीदवार को कम से कम 20 सांसदों का प्रस्तावक और 20 सांसदों का समर्थक बनाना आवश्यक है। नामांकन के साथ 15,000 रुपये की जमानत राशि जमा करनी होती है।
मतदान और मतगणना कैसे होती है?
- उपराष्ट्रपति चुनाव सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के तहत होता है।
- प्रत्येक सांसद बैलट पेपर पर उम्मीदवारों की प्राथमिकता (1, 2, 3...) के अनुसार वोट डालता है।
- पहली गिनती में आवश्यक कोटा पाने वाला उम्मीदवार विजयी घोषित होता है।
- यदि कोई उम्मीदवार कोटा नहीं पाता, तो सबसे कम वोट पाने वाले को बाहर कर, उसके वोट अन्य उम्मीदवारों में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं।
- यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कोई उम्मीदवार आवश्यक कोटा हासिल नहीं कर लेता।
Advertisment
उपराष्ट्रपति की जिम्मेदारियां
उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। यदि राष्ट्रपति का पद किसी कारण से रिक्त हो जाए, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं। प्रोटोकॉल के अनुसार, उपराष्ट्रपति देश के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर होते हैं।
Vice President of India | Jagdeep dhankar | jagdeep dhankhar news | Jagdeep Dhankhar resignation
Advertisment