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उपराष्ट्रपति चुनाव कार्यक्रम घोषित, जानें कब होगा मतदान? | यंग भारत न्यूज Photograph: (Google)
नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क । भारतीय चुनाव आयोग ने 2025 में होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही, देश की राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। नामांकन की अंतिम तिथि 21 अगस्त 2025 तय की गई है, जबकि मतदान की जरूरत पड़ने पर 9 सितंबर 2025 को होगा। आइए जानते हैं, इस महत्वपूर्ण चुनाव से जुड़ी सारी जरूरी तारीखें और प्रक्रिया।
भारतीय राजनीति के सबसे प्रतिष्ठित पदों में से एक, उपराष्ट्रपति के चुनाव का बिगुल बज चुका है। भारत निर्वाचन आयोग ने आज 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। यह घोषणा राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है और सभी प्रमुख राजनीतिक दल अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। मौजूदा उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने के बाद नए उपराष्ट्रपति का चयन किया जाएगा। इस चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को 21 अगस्त तक अपने नामांकन दाखिल करने होंगे।
Election Commission of India announces schedule for the election of Vice President of India
— ANI (@ANI) August 1, 2025
Last date for nominations-August 21, 2025
Date of poll (if necessary)- September 9, 2025 pic.twitter.com/Ct6u3A9KpR
उपराष्ट्रपति चुनाव का पूरा कार्यक्रम
चुनाव आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, उपराष्ट्रपति चुनाव की पूरी प्रक्रिया 7 अगस्त 2025 को शुरू हो जाएगी। यह तारीख इलेक्शन कमीशन की अधिसूचना जारी होने की है। इसके बाद, उम्मीदवारों के पास नामांकन दाखिल करने के लिए 21 अगस्त 2025 तक का समय होगा। यह तारीख काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन यह स्पष्ट हो जाएगा कि कौन-कौन से प्रमुख चेहरे इस दौड़ में शामिल हैं।
अधिसूचना जारी होने की तारीख: 7 अगस्त, 2025 (गुरुवार)
नामांकन की अंतिम तिथि: 21 अगस्त, 2025 (गुरुवार)
नामांकन पत्रों की जांच: 22 अगस्त, 2025 (शुक्रवार)
उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि: 25 अगस्त, 2025 (सोमवार)
अगर जरूरी हुआ तो 9 सितंबर 2025 को मतदान होगा। मतदान सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। उसी दिन मतगणना भी होगी, जिससे देश को नया उपराष्ट्रपति मिल जाएगा।
उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया क्या है?
उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल (Electoral College) द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों – लोकसभा और राज्यसभा – के सदस्य शामिल होते हैं। इस चुनाव में कोई भी आम नागरिक वोट नहीं डाल सकता। यह एक अप्रत्यक्ष चुनाव प्रक्रिया है, जिसमें सभी सांसद मतदान करते हैं। वोटों की गिनती उसी दिन की जाती है, जिस दिन मतदान होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पांच साल का होता है।
यह चुनाव न केवल देश के उपराष्ट्रपति का चयन करेगा, बल्कि यह भी तय करेगा कि आने वाले समय में राज्यसभा के सभापति की भूमिका कौन निभाएगा। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ऐसे में यह पद राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है।
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