Advertisment

VP जगदीप धनखड़ को फिर से आया गुस्सा, इस बार निशाने पर 'CJI'

एक प्रोग्राम में जस्टिस यशवंत वर्मा का जिक्र करके वो बोले कि सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति में सीजेआई कैसे शामिल हो सकते हैं। विधि छात्रों से इसके खिलाफ लिखने को कहा।

author-image
Shailendra Gautam
vice president

Photograph: (file)

नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्कः उप राष्ट्रपति कुछ दिनों से खामोश थे लेकिन अब वो फिर से अपने पुराने तेवरों में दिख रहे हैं। कभी ममता बनर्जी के सिर का दर्द थे तो अब जूडिशिरी उनके निशाने पर है। एक प्रोग्राम में जस्टिस यशवंत वर्मा का जिक्र करके वो बोले कि सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति में सीजेआई कैसे शामिल हो सकते हैं।। 

Advertisment

विधि छात्रों से इसके खिलाफ लिखने को कहा

उपराष्ट्रपति कोच्चि स्थित नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस्ड लीगल स्टडीज में छात्रों के साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने विधि छात्रों से इसके खिलाफ लिखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अपनी कलम का इस्तेमाल करें। इस बातचीत में केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर भी शामिल हुए। धनखड़ ने कहा कि मैं इस बात से स्तब्ध हूं कि सीबीआई निदेशक की नियुक्ति भारत के चीफ जस्टिस करते है। क्या एक इतने बड़ेअफसर की नियुक्ति दूसरे अफसर को करनी चाहिए? क्या संविधान के तहत ऐसा हो सकता है? क्या दुनिया में कहीं और भी ऐसा हो रहा है?

बोले- 14 और 15 मार्च की रात को था 'आइड्स ऑफ मार्च'

Advertisment

धनखड़ ने विलियम शेक्सपियर के नाटक जूलियस सीजर का जिक्र करते हुए कहा कि 14 और 15 मार्च की रात को न्यायपालिका का अपना 'आइड्स ऑफ मार्च' था, जब एक जज के घर से नकदी बरामद की गई थी। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना की तुरंत आपराधिक जांच शुरू होनी चाहिए थी; लेकिन मामले में अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है।

बताया कि क्यों यशवंत वर्मा मामले में खामोश रह गई सरकार

उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के कारण कार्रवाई करने में असमर्थ थी, जो ऐसे मामलों में सरकारी कार्रवाई पर रोक लगाता है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसी घटनाओं पर अंकुश नहीं लगाया गया तो न्यायपालिका से विश्वास खत्म होने लगेगा। धनखड़ ने कहा कि दुनिया हमें एक परिपक्व लोकतंत्र के रूप में देखती है, जहां कानून का शासन होना चाहिए। अगर पैसा इतनी बड़ी मात्रा में है तो हमें पता लगाना होगा। क्या यह गलत पैसा है? इस पैसे का स्रोत क्या है? यह एक जज के घर में कैसे पहुंचा था? यह किसका था? 

Advertisment

सीबीआई निदेशक की नियुक्ति का पैटर्न

ध्यान रहे कि दिल्ली पुलिस एक्ट की धारा 4 में सीबीआई के गठन का प्रावधान है। सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति की एक प्रक्रिया है। एक हाईलेवल कमेटी उनकी नियुक्ति करती है। इसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के चीफ जस्टिस शामिल होते हैं। 

Vice President, Jagdeep Dhavkhar, CJI, CBI Director, Yashwant Verma

Judiciary Indian Judiciary judiciary of india
Advertisment
Advertisment