भोपाल,वाईबीएन डेस्क। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने NEET UG 2025 परीक्षा के परिणामों की घोषणा पर अस्थायी रोक लगा दी है। यह निर्णय इंदौर बेंच द्वारा 15 मई 2025 को पारित किया गया, जिसमें परीक्षा केंद्रों पर बिजली आपूर्ति में गड़बड़ी के कारण परीक्षा में अनियमितताओं का हवाला दिया गया।
कोर्ट का आदेश और कारण
कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) को निर्देश दिया है कि वह परिणामों की घोषणा को तब तक रोकें जब तक मामले की पूरी जांच नहीं हो जाती। यह कदम परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
NEET UG 2025: क्या है मामला?
NEET UG 2025 परीक्षा में लगभग 21 लाख छात्रों ने भाग लिया था। परीक्षा के दौरान कुछ केंद्रों पर बिजली जाने और तकनीकी समस्याएं आईं,जिससे छात्रों की परीक्षा में प्रदर्शन प्रभावित हुआ।कुछ छात्रों ने आरोप लगाया था कि इंदौर में बीच परीक्षा के दौरान बिजली चली जाने की वजह से उनका पेपर खराब हुआ है.इन घटनाओं के बाद छात्रों ने कोर्ट में याचिका दायर की थी।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का रुख
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस मामले में NTA को नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब मांगा है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब तक मामले की जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक परिणामों की घोषणा पर रोक जारी रहेगी।
राष्ट्रीय प्रभाव
यह निर्णय NEET UG 2025 परीक्षा के परिणामों की घोषणा को प्रभावित कर रहा है, जिससे देशभर के छात्रों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। NEET UG परीक्षा का परिणाम मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए महत्वपूर्ण होता है, और इस पर रोक से छात्रों की आगे की योजना प्रभावित हो रही है।
आगामी सुनवाई
मामले की अगली सुनवाई 20 मई 2025 को निर्धारित की गई है। कोर्ट में इस मुद्दे पर और विचार-विमर्श होगा, जिसके बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।