नई दिल्ली, वाईबीएन नेटवर्क । आईआईटी-जेईई (IIT-JEE) के परिणाम घोषित होने से पहले केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने कोचिंग संस्थानों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि वे छात्रों को "100% सफलता की गारंटी" या "टॉप रैंक" जैसे भ्रामक दावों से बचें।
Education | Education Controversy : आपको बता दें कि पिछले तीन वर्षों में CCPA ने 49 कोचिंग संस्थानों को नोटिस जारी किए हैं, जबकि 24 संस्थानों पर कुल 77.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। प्राधिकरण ने भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं।
नए दिशानिर्देशों का पालन जरूरी
2024 में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, कोचिंग संस्थानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके विज्ञापन सटीक, पारदर्शी और भ्रामक दावों से मुक्त हों। यदि कोई संस्थान किसी छात्र की सफलता का श्रेय लेता है, तो उसे निम्नलिखित जानकारी स्पष्ट रूप से देनी होगी...
- छात्र का नाम
- प्राप्त रैंक
- कोर्स का प्रकार
- कोर्स फीस
साथ ही, यदि किसी दावे में कोई कमी या शर्तें हैं, तो उन्हें भी प्रमुखता से बताना होगा।
छात्रों को सावधान रहने की सलाह
हर साल लाखों छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग संस्थानों में भारी फीस चुकाते हैं। कई संस्थान गलत दावों के जरिए छात्रों को आकर्षित करते हैं। CCPA ने छात्रों और अभिभावकों से सतर्क रहने और भ्रामक विज्ञापनों की शिकायत करने का आग्रह किया है।
इस कार्रवाई का उद्देश्य छात्रों को गुमराह होने से बचाना और कोचिंग उद्योग में पारदर्शिता बढ़ाना है।