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Malaika को थमाया इस ल‍िए कोर्ट जमानत वारंट, इस मामले में दनी थी गवाही

अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा के खिलाफ एक बार फिर जमानती वारंट जारी किया गया है। मुंबई की एक अदालत ने 2012 में एक प्रवासी भारतीय व्यवसायी के साथ अभिनेता सैफ अली खान द्वारा कथित मारपीट के मामले में गवाह के रूप में पेश नहीं होने पर वारंट जारी किया है।

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Ranjana Sharma
मलाइका अरोड़ा
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बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा के खिलाफ एक बार फिर जमानती वारंट जारी किया गया है। मुंबई की एक अदालत ने 2012 में एक प्रवासी भारतीय व्यवसायी के साथ अभिनेता सैफ अली खान द्वारा कथित मारपीट के मामले में गवाह के रूप में पेश नहीं होने पर अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा के खिलाफ फिर से जमानती वारंट जारी किया है। यह मामला उस घटना से जुड़ा हुआ है जो 22 फरवरी 2012 को एक पांच सितारा होटल में हुई थी, जहां सैफ अली खान के साथ मलाइका अरोड़ा भी मौजूद थीं। इस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एस्प्लेनेड अदालत) के. एस. झंवर गवाहों का बयान दर्ज कर रहे हैं।

29 अप्रैल को होगी सुनवाई

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अदालत ने सबसे पहले 15 फरवरी को मलाइका अरोड़ा के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था, लेकिन वह उस दिन अदालत में पेश नहीं हुईं, जिसके बाद सोमवार को यह वारंट फिर से जारी किया गया। अब इस मामले में आगे की सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। यह मामला उस समय का है जब प्रवासी भारतीय व्यवसायी इकबाल मीर शर्मा ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद सैफ अली खान और उनके दो अन्य साथियों को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि बाद में तीनों को जमानत पर रिहा कर दिया गया।

सैफ अली खान का हुआ था झगड़ा, मौजूद थी मलायका

जब यह झगड़ा हुआ, उस समय सैफ अली खान के साथ उनकी पत्नी करीना कपूर, करीना की बहन करिश्मा कपूर, मलाइका अरोड़ा और मलाइका की बहन अमृता अरोड़ा समेत कुछ और दोस्त होटल में मौजूद थे। पुलिस के मुताबिक, जब शर्मा ने सैफ और उनके दोस्तों को शोर-शराबा करने से रोका, तो सैफ ने कथित तौर पर उन्हें धमकी दी और फिर शर्मा की नाक पर मुक्का मारा, जिससे उनकी नाक की हड्डी टूट गई। शर्मा ने आरोप लगाया कि सैफ और उनके दोस्तों ने उनके ससुर रमन पटेल को भी पीटा। वहीं सैफ अली खान ने कहा कि शर्मा ने भड़काऊ बातें की थीं और उनके साथ आई महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जिसके बाद झगड़ा हुआ। इस मामले में सैफ और उनके दो दोस्तों, शकील लदाक और बिलाल अमरोही पर भारतीय दंड संहिता की धारा 325 (हमला) के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है।
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