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15 criminals banished from the district-अतिरिक्त पुलिस आयुक्त के आदेश पर 15 बदमाश जिला बदर

अपराध नियंत्रण एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) आलोक प्रियदर्शी के आदेश पर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों के 15 शातिर अपराधियों को जिला बदर किया गया है।

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Subhash Chand
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Alok priyadarshi

गाजियाबाद, वाईबीएन संवाददाता

अपराध नियंत्रण एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) आलोक प्रियदर्शी के आदेश पर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों के 15 शातिर अपराधियों को जिला बदर किया गया है। ये सभी अपराधी लगातार समाज में भय और असुरक्षा का वातावरण पैदा कर रहे थे।

विभिन्न मामले दर्ज

इन अपराधियों पर लूट, चोरी, बलवा, हत्या, हत्या की साजिश, गोकशी, अवैध हथियार रखना, रंगदारी, मारपीट तथा अन्य गंभीर अपराधों के मामले दर्ज हैं। पुलिस ने इन सभी अपराधियों के खिलाफ लगातार निगरानी रखी और इनके आपराधिक इतिहास का विस्तृत विश्लेषण करने के बाद प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई की सिफारिश की गई।

गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई 

जिला बदर की कार्रवाई उत्तर प्रदेश नियंत्रण अपराधी अधिनियम (गैंगस्टर एक्ट) व शांति व्यवस्था अधिनियम के तहत की गई है। पुलिस ने बताया कि इन अपराधियों की गतिविधियाँ सार्वजनिक शांति और कानून-व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बन चुकी थीं। कई बार चेतावनी और जमानत की शर्तों के बावजूद ये अपराधी पुनः अवैध कार्यों में लिप्त पाए गए।

जन सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता 

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त आलोक प्रियदर्शी ने कहा कि जनसुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, और किसी भी कीमत पर असामाजिक तत्वों को जिले की सीमा में सक्रिय नहीं रहने दिया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अपराधियों पर निगरानी और सख्त कार्रवाई की यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी।

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अपराधियों पर कड़ी नजर 

पुलिस प्रशासन ने स्थानीय थानों को निर्देश दिए हैं कि जिला बदर किए गए अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखें ताकि वे जिले की सीमा में पुनः प्रवेश न कर सकें। साथ ही, यदि कोई अपराधी छिपकर क्षेत्र में सक्रिय पाया जाता है, तो उसके खिलाफ तत्काल कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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