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Action : नहीं बजेगा बैंड-बाजा ना चढ़ेंगी बारात, अवैध बैंक्विंट हॉल, फॉर्म हाऊस को जारी किए नोटिस

जिला प्रशासन ने अवैध और बिना परमिशन के चल रहे बैंक्विट हॉल के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए नोटिस जारी किए हैं जिनके जवाब के बाद आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.....................

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Syed Ali Mehndi
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बारात घर

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गाजियाबाद वाईबीएन संवाददाता

ग्रीन बेल्ट में अवैध रूप से बने या बिना पंजीकरण चल रहे होटल, बैंक्वेट हॉल और फार्म हाउसों में अब शहनाई नहीं बजेगी। जिला प्रशासन ने इन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।

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सिटी मजिस्ट्रेट संतोष कुमार उपाध्याय के निर्देश पर ऐसे सभी होटल, बैंक्वेट हॉल और फार्म हाउसों को चिह्नित कर उन्हें नोटिस भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

नोटिस का जवाब दो या सीलिंग की होगी कार्रवाई 

जवाब मिलने के बाद सीलिंग की कार्रवाई शुरू की जाएगी। सिटी मजिस्ट्रेट का कहना है कि शहर में कई होटल, बैंक्वेट हॉल और फार्म हाउस बिना पंजीकरण के चल रहे हैं। इसके साथ ही काफी संख्या में बैंक्वेट हॉल हाईवे किनारे ग्रीन बेल्ट की जमीन पर संचालित किए जा रहे हैं, जिन्हें चिह्नित कर नोटिस देने की कार्रवाई की जा रही है।

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एक दर्जन से अधिक जारी किए जा चुके हैं नोटिस

अब तक दर्जन भर से अधिक को नोटिस दिया जा चुका है, बाकी को भी नोटिस भेजे जा रहे हैं। सभी को सात से 15 दिन के अंदर नोटिस का जवाब देना होगा। प्रशासन ने तय किया है कि हाईवे व मुख्य सड़कों के किनारे स्थित होटल और बैंक्वेट हॉल का औचक निरीक्षण किया जाएगा। इन बैंक्वेट हॉल के बाहर वाहन खड़े होने से लगने वाले जाम पर भी नोटिस जारी किया जाएगा।

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ना बाजा बजेगा, ना होगी आतिशबाजी

प्रदूषण को लेकर एनजीटी के सख्त आदेशों पर इस बार जिला प्रशासन को अमल करना होगा। सिटी मजिस्ट्रेट का कहना है कि इस बार अगर कहीं पर आतिशबाजी की जाती है तो उस पर अलग से कार्रवाई की जाएगी। रात में निर्धारित अवधि के बाद डीजे या फिर बैंड बाजा बजाया जाता है तो संबंधित बैंक्वेट हॉल व होटल संचालकों को नोटिस जारी कर कार्रवाई की जाएगी।

कराना होगा पंजीकरण

बैंक्विट हॉल व होटल संचालित करने के लिए नगर निगम, खाद्य एवं औषधि सुरक्षा विभाग से परमिशन लेनी होगी। इसके साथ ही ग्रीन बेल्ट को छोड़कर पार्किंग एरिया दिखाना होगा। उसके बाद ही लाइसेंस मिल पाएगा।

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