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Adalat : दुष्कर्म का आरोपित साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त

साहिबाबाद थानाक्षेत्र में 10 साल पुराने किशोरी को बहलाकर ले जाने और दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में आरोपी को दोषमुक्त करार दिया। कोर्ट से मिली जानकारी के........

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Syed Ali Mehndi
गाजियाबाद अदालत

गाजियाबाद न्यायालय

गाजियाबाद वाईबीएन संवाददाता

साहिबाबाद थानाक्षेत्र में 10 साल पुराने किशोरी को बहलाकर ले जाने और दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में आरोपी को दोषमुक्त करार दिया। कोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक पांच अप्रैल 2015 को एक व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि उनकी पुत्री को सिकंद्राबाद निवासी दानिश बहलाकर ले गया है। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर नाबालिग को बरामद कर लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। कोर्ट में वादी मुकदमा और पीड़िता पक्षद्रोही घोषित हुए। कोर्ट ने आरोपी दानिश को दोषमुक्त करार दिया है।

 फैसला आने में लग गया 10 साल 

बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में फैसला आने में पूरे 10 साल का समय लग गया 2015 में दर्ज हुए मुकदमे का निस्तारण 2025 में हो सका निश्चित रूप से इस कार्य में अदालत में प्रत्येक बिंदु को बेहद गहनता के साथ परख जिसके बाद गवाहों का चक्र पूरा हुआ ट्रायल के बाद सारे मामले को बेहद बारीकी से देखा गया सबूत और साक्ष्य के साथ गवाह की की गवाही भी प्रमुख रूप से इस फैसले का कारण रही।

निर्दोष को ना हो सजा 

अदालत ने प्रमुख रूप से इस बिंदु पर ध्यान रखा की समय भले ही ज्यादा लग जाए लेकिन किसी निर्दोष को सजा ना हो जाए इसलिए अदालत ने मामले को बेहद गंभीरता के साथ सुना साठी प्रत्येक पक्ष को अपना पक्ष रखने के लिए भी पूरा समय दिया जिसके चलते समय अधिक लग गया लेकिन निर्णय बेहद सटीक और विश्वसनीय रूप से सामने आया।

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