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गाजियाबाद न्यायालय
गाजियाबाद वाईबीएन संवाददाता
धोखाधड़ी क़ा मुकदमा
जिला सत्र न्यायालय ने धोखाधड़ी के मामले में मुख्य आरोपी की जमानत याचिका को निरस्त कर दिया न्यायालय का कहना है की जमानत के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। जिसके चलते जमानत याचिका को निरस्त कर दिया गया।
याचिका निरस्त
इस संबंध में जिला शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद शर्मा ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायालय कोर्ट में मकान बेचने से संबंधित धोखाधड़ी का एक मामला चल रहा था जिसकी सुनवाई के दौरान मुख्य आरोपी सलीम निवासी मुरादनगर की जमानत याचिका निरस्त कर दी गई।
पहले ही भाई को की गिफ्ट डीड
उन्होंने बताया कि दिनांक 29 सितंबर 2014 को मुरादनगर क्षेत्र निवासी इसरार अहमद ने एक मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें उन्होंने बताया था कि सलीम ने उनसे एक मकान का सौदा 20 लाख रुपए में किया और रजिस्ट्री कर दी लेकिन जब वह मकान पर कब्जा लेने पहुंचे तब वहां सलीम का भाई रियाज रह रहा था जिसने कागजात दिखाएं जिसके अनुसार सलीम ने इस रजिस्ट्री से पूर्व 16 मई 2023 को रियाज के नाम गिफ्ट डीड कर दी थी पूरे प्रकरण में सलीम ने 20 लख रुपए ठगने के लिए सारा षड्यंत्र रचा। इस मामले में सलीम ने अदालत में अग्रिम जमानत याचिका डाली थी जिसे अदालत ने तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया।