Advertisment

Adalat: धोखाधड़ी और दहेज हत्या के मामलों में जमानत याचिकाएं

अदालत ने धोखाधड़ी और दहेज हत्या के आरोपियों की जमानत याचिकाओं को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया। अदालत ने कहा कि आरोपियों की जमानत के लिए पर्याप्त साक्ष्य और गवाह उपलब्ध नहीं थे जिसके चलते जमानत याचिकाओं को मंजूर नहीं किया जा सकता।

author-image
Syed Ali Mehndi
गाजियाबाद अदालत

गाजियाबाद कोर्ट

गाजियाबाद वाईबीएन संवाददाता

अदालत ने धोखाधड़ी और दहेज हत्या के आरोपियों की जमानत याचिकाओं को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया। अदालत ने कहा कि आरोपियों की जमानत के लिए पर्याप्त साक्ष्य और गवाह उपलब्ध नहीं थे जिसके चलते जमानत याचिकाओं को मंजूर नहीं किया जा सकता।

केस नंबर 1 

वादी गौरी शंकर ने 23 अप्रैल 2024 को अपने दोस्त दिनेश के साथ मिलकर उमंग शर्मा और उनकी माता से पसौंडा में एक प्लॉट खरीदा था। वादी ने इस प्लॉट पर मकान बनाया और आराम से रह रहा है इस संबंध में किसी को कोई आपत्ति नहीं थी लेकिन बाद में पता चला कि उमंग शर्मा ने धनपाल प्रॉपर्टी डीलर ने इस प्लॉट की पावर फोटो 25 जनवरी 2017 को कृष्ण अवतार नामक एक व्यक्ति को कर दी थी जिसे हिंदूजा फाइनेंस कंपनी से इस प्लॉट पर ₹12 लाख का लोन ले लिया था लोन एनपीए हो गया जिसके बाद बैंक ने इस मामले में कार्यवाही शुरू की तब जाकर उन्हें पूरे गड़बड़ घोटाले और जल शादी का पता चला। इस संबंध में अदालत ने उमंग शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका को निरस्त कर दिया।

 केस नंबर दो 

वादी संजय कश्यप ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने अपनी पुत्री प्रतिभा का विवाह 17 फरवरी 2024 को सौरव दुआ के साथ किया था जहां कुछ समय बाद ही प्रतिभा के ससुर देवेंद्र दुआ एवं उसकी सास रेनू दुआ सहित ससुराल पक्ष उसका उत्पन्न करने लगा ससुराल पक्ष लगातार दहेज उत्पीड़न करता और अधिक पैसों की मांग करता है इस बीच प्रतिभा ने पुत्री को जन्म दिया जिसके बाद से उसे पर उत्पीड़न का सिलसिला और अधिक हो गया। वादी ने बताया कि दिनांक 14 फरवरी 2025 को फोन आया की प्रतिभा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया इस मामले में वादी ने दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया तमाम सबूत और बयानात को मध्य नजर रखते हुए अदालत ने देवेंद्र दुआ और रेनू दुआ की जमानत याचिका निरस्त कर दी।

 केस नंबर 3 

वादी रेखा सिंह ने थाना कौशांबी में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके पति बीएसएफ में है और पश्चिम बंगाल पोस्टेड है। उनके पति का एक फ्लैट वैशाली में है जिसकी कीमत लगभग और 38 लाख है। उनके पति की बहन नीलम सिंह के पति की मृत्यु हो गई थी जिसके बाद उनके पति ने अपनी बहन को यह फ्लैट रहने के लिए दे दिया लेकिन नीलम का चाल चलन अच्छा नहीं था और वह कुछ और सामाजिक तत्वों को घर में बुलाकर शराब आदि पीती थी यही नहीं नीलम ने कुत्रचित प्रपत्र तैयार कर उनके फ्लैट पर अवैध कब्जा कर लिया जहां उन्होंने फ्लैट के फर्जी प्रपत्र तैयार किए हैं इस मामले में अदालत में सुनवाई के बाद नीलम की अग्रिम जमानत याचिका को निरस्त कर दिया।

Advertisment
Advertisment