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डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गाजियाबाद
गाजियाबाद वाईबीएन संवाददाता
केस नंबर 1
अदालत में धोखेधड़ी के मामले में आरोपी की जमानत याचिका को निरस्त कर दिया। इस संबंध में जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि 14 दिसंबर 2024 को मुकदमा दर्ज कराया कि वादी गुलफाम को आरोपी कुलदीप निवासी जस्सी गड़ी थाना ट्रॉनिका सिटी ने 100 गज का प्लॉट दिलाने की बात कही। जहां अपने कई साथियों के साथ गुलफाम को आरोपी कुलदीप ने जमीन दिखाई। साथ ही दिनांक 28 -11- 2023 को उसकी रजिस्ट्री कर दी इससे पहले कुलदीप ने अपने साथियों के साथ मिलकर गुलफाम से एक लाख रुपए लिए जबकि रजिस्ट्री के समय कुल 9 लाख ₹20000 भी वसूल कर लिए। कुछ दिन बाद जब गुलफाम जमीन पर कब्जा लेने पहुंचा तो वहां मालूम चला कि जो मनोज का प्लाट बताकर धोखाधड़ी का शिकार बनाया गया है वह मनोज उसे प्लॉट का मालिक नहीं है जबकि दूसरे गांव का मनोज उसे प्लॉट का मालिक निकला। सारा मामला जब पीड़ित ने आरोपी को बताया तब आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी देते हुए पैसे देने से इनकार कर दिया। इस मामले में कोर्ट ने सभी साक्ष का अध्ययन कर बहस के बाद निर्णय सुनाया कि आरोपी द्वारा किया गया कार्य जमानत के योग नहीं है जिसके चलते तत्काल प्रभाव से जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया।
केस नंबर 2
अदालत ने ट्रैक्टर ट्रालियों को धोखाधड़ी से बेचने के आरोपी की जमानत याचिका ख़ारिज कर दी। इस संबंध में जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि वादी आनंद वर्मा ने थाना नंदग्राम में अगस्त 2024 में मुकदमा दर्ज कराया था कि आरोपी अवतार निवासी मुरादनगर ने अपने साथी सोविंद्र के साथ मिलकर उनका ट्रैक्टर 35000 रुपए प्रतिमा किराए पर लिया था इसमें ट्रॉली भी शामिल थी लेकिन ना तो आरोपी ने किराया दिया और ना ही ट्रैक्टर ट्राली वापस किया जब उन्होंने अपनी ट्रैक्टर ट्राली वापस मांगी तो आरोपी ने उन्हें धमका कर भगा दिया। जबकि इसी क्रम में 11 जनवरी 2025 को संजीव कुमार ने भी अवतार के खिलाफ ट्रैक्टर ट्राली हड़पने का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस की जांच में सामने आया कि सोविंद्र ने अपने साथी अवतार के साथ मिलकर एक दर्जन से अधिक ट्रैक्टर ट्रॉली किराए पर लिए और सबको हड़प लिए।ऐसे में अदालत में सख्ती अपनाते हुए मुख्य आरोपी अवतार की जमानत याचिका को निरस्त कर दिया।