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गाजियाबाद न्यायालय
गाजियाबाद वाईबीएन संवाददाता
एक युवक के हत्या के मामले में जिला सत्र न्यायालय ने आरोपी की अग्रिम जमानत की याचिका को निरस्त कर दिया साथ ही धोखाधड़ी के मामले में एवं गाड़ी का लोन कराकर फोर्जरी के एक एन मामले में भी आरोपियों की जमानत को निरस्त कर दिया गया।
केस नंबर एक
थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक में कमलेश नामक महिला ने 14 फरवरी 2025 को एक मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें वादी ने कहा था कि उसके बेटे आशु शर्मा को घायल अवस्था में पाया गया जिसके बाद दिल्ली स्थित जी टीवी अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई इस मामले में पुलिस ने ताबिश करते हुए अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया इस पूरे मामले में विशाल उर्फ आकाश की जमानत याचिका दाखिल की गई जिसको अदालत ने निरस्त कर दिया।
केस नम्बर दो
अदालत में लोन पर ट्रक लेकर पैसे ना देने के मामले की भी सुनवाई की जिसमें योगेश कुमार जिनकी एक बिल्डटेक कंपनी थी जिन्होंने धारा मोटर से दो ट्रक लोन पर लिए इस संबंध में पंकज शर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि ट्रक लेने के बाद ट्रक के मालिक ने लोन की किस्त जमा नहीं की और अकाउंट में हिरवेरी करते हुए अपने लोन को एक अन्य खाते में ट्रांसफर कर लिया जिससे उसका सिविल स्कोर बेहतर हो सके लेकिन इसके बावजूद भी उसने गाड़ियों के लोन की रकम अदा नहीं की और गाड़ियों के नंबर प्लेट बदलकर उसका व्यवसाय कारण करते रहे इस मामले में अदालत ने आरोपी योगेंद्र कुमार के जमानत याचिका को निरस्त कर दिया।
केस नंबर 3
थाना टोनिका सिटी में वादी राजा ने मुकदमा दर्ज कराया की क्षेत्र में ही रहने वाले मन और शौकीन ने उसे 200 गज का एक प्लांट का सौदा किया सौदा 20 लख रुपए में तय हुआ और यह रकम वादी ने आरोपियों को दे दी प्लॉट की रजिस्ट्री भी कर ली गई लेकिन जब कब्जा लेने गया था पता चला कि आरोपीय मन और शौकीन ने भारत शर्मा नाम के व्यक्ति को भी उसे प्लॉट की रजिस्ट्री पहले से कर दी थी इस पूरे मामले में जब आरोपियों से पीड़ित ने संपर्क किया तो आरोपियों से जान से मारने की धमकी दी और अंजाम भुगत देने की चेतावनी दी इसके बाद थाने में मुकदमा दर्ज हुआ इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मन और शौकीन की अग्रिम जमानत को निरस्त कर दिया।
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