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Adalat : गांजे के तस्कर को दो साल छह माह की सजा, दुष्कर्म का आरोपी फरार

अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या तीन की अदालत ने मंगलवार को गांजे की तस्करी के आरोप में अभियुक्त को दो साल छह माह की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अभियुक्त पर पांच हजार रुपए का अर्थदंड

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Syed Ali Mehndi
गाजियाबाद कोर्ट

गाजियाबाद न्यायालय

गाजियाबाद वाईबीएन संवाददाता

अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या तीन की अदालत ने मंगलवार को गांजे की तस्करी के आरोप में अभियुक्त को दो साल छह माह की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अभियुक्त पर पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है।

तस्कर को सजा 

मामला सिहानी गेट थाना क्षेत्र का है। यहां 22 अगस्त 2022 को उप निरीक्षक विपिन कुमार मय पुलिस टीम के साथ गस्त करते हुए पटेल मार्ग केसरी माता मंदिर के पास पहुंचे तो एक संदिग्ध व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। उसके हाथ में पॉलिथीन में कुछ सामान था। पुलिस बल ने रुकने को कहा तो वह नहीं रुका। इस बार पुलिस ने उसे पकड़ा तो उसने अपना नाम विष्णु बताया। उसके पास से अवैध गांजा बरामद हुआ। इसके बाद अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मामले में मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या तीन के न्यायाधीश विनोद कुमार पंचम की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के तहत गांजा बरामद होने के मामले में अभियुक्त विष्णु को दोषी ठहराया और उसे दो वर्ष छह माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर पांच हजार का जुर्माना भी लगाया गया।

 पुलिस को नहीं मिला आरोपी 

सिहानी गेट थाना क्षेत्र का दुष्कर्म का आरोपी करन शर्मा उर्फ कल्लू के नहीं मिलने पर अदालत ने फरार घोषित करते हुए फाइल बंद करने का आदेश दिया। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि जब भी पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करेगी सुनवाई शुरू कर दी जाएगी। 

 नहीं मिला पाते पर 

अदालत ने कहा कि पुलिस थाना सिहानी गेट ने अभियुक्त करन शर्मा उर्फ कल्लू के 2020 में दुष्कर्म का आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था। तीन अगस्त 2021 को आरोप तय कर मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई, लेकिन अभियुक्त ने पेशी पर आना बंद कर दिया। सिहानी गेट ने रिपोर्ट दी है कि दिए पते पर अभियुक्त का नाम की पुष्टि नहीं हो रही है। आस पास के लोगों से पूछा गया तो बताया कि इस पते पर इस नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है।

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