/young-bharat-news/media/media_files/2025/02/20/XOk38sItKM0sIW4THXbU.jpg)
गाजियाबाद कोर्ट
गाजियाबाद वाईबीएन संवाददाता
गिरोहबंदी करते हुए रेल यात्रियों का सामान चुराने वाले दो अभियुक्तों को अदालत ने दो-दो साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मामला जीआरपी थाने से संबंधित है। अदालत से प्राप्त जानकारी के अनुसार तीन अप्रैल 2023 को राजकीय रेलवे पुलिस ने ट्रेनों में यात्रियों का सामान चुराने वाले गैंग में शामिल प्रवीण, सतीश गुप्ता, आशु एवं सुरेश को गिरफ्तार किया।
मजबूत साक्ष्य
इन सभी आरोपियों पर जीआरपी थाने में कई मुकदमे दर्ज है। गिरफ्तारी के बाद जीआरपी ने अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी। मामले में सतीश गुप्ता और आशू की फाइल को अदालत ने बाकी सह अभियुक्तों से अलग करके सुनवाई की। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या- 12 के विशेष न्यायाधीश ( गैंगस्टर एक्ट) अरविंद मिश्रा की अदालत में चली।
दोषी करार
अदालत ने गवाहों और साक्ष्य के चलते सतीश गुप्ता और आशु को गिरोहबंदी, समाज विरोधी क्रियाकलापों में लिप्त और ट्रेनों में यात्रियों के सामान चुराने के आरोप में दोषी सिद्ध किया। अदालत ने दोनों अभियुक्त को दो-दो साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोनों पर पांच पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर दोनों अभियुक्त को दो-दो माह अतिरिक्त कारावास भोगने के आदेश दिए।