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Adalat
गाजियाबाद वाईबीएन संवाददाता
न्यायालय ने चचेरी बहन से अवैध संबंध बनाकर गर्भवती हो जाने पर उसकी हत्या की आरोपी को उम्र कैद एवं जुर्माने की सजा सुनाई। हापुड़ देहात थाना क्षेत्र के इस मामले में फैसला आने में हालांकि 16 साल का लंबा वक्त लग गया। लेकिन आखिरकार पीड़ित पक्ष को न्यायालय से न्याय मिल ही गया।
अवैध संबंध
इस संबंध में जिला शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद्र शर्मा ने बताया कि वादी राजेश त्यागी की पुत्री डोली की हत्या उसके चाचा के लड़के ने अरुण त्यागी ने अपने दोस्त कुलदीप और पिंटू उर्फ़ पंकज के साथ मिलकर की थी। डॉली हत्या के समय 7 माह की गर्भवती थी अरुण त्यागी के अपने चाचा की लड़की के साथ अवैध संबंधों के कारण डॉली के द्वारा दबाव अरुण पर बनाया जा रहा था जिस कारण अरुण त्यागी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर डॉली की हत्या कर दी।
चाकू से गोद कर हत्या
वादी राजेश कुमार ने 27 फरवरी 2009 को थाना हापुड़ देहात में अपनी पुत्री के लापता होने का प्रार्थना पत्र दिया था अगले दिन यानी 28 फरवरी 2009 को सर्वोदय नगर थाना हापुड़ देहात क्षेत्र में ही एक खेत में डोली का शव मिला था शव पर जख्म के निशान थे जिस धारदार हथियार से गले एवं सीने पर बेदर्दी से वार किए गए थे। इस केस में दर्जनों लोगों की गवाही हुई साथ ही फोरेंसिक रिपोर्ट एवं चश्मादीद गवाहों और साक्ष्य संकलन के आधार पर अदालत ने अपना फैसला सुनाया।
कड़ी सज़ा
इस केस में अभियुक्त अरुण त्यागी को आजीवन कारावास 302 आईपीसी में 25000 जुर्माना 314 आईपीसी में 5000 जुर्माना 201 आईपीसी में 2000 जुर्माना 25/4 आर्म्स एक्ट में ₹1000 जुर्माना 33000 जुर्माना आजीवन कारावास की कड़ी सजा सुनाई गई है।