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जिला न्यायालय गाजियाबाद
गाजियाबाद, वाईबीएन संवाददाता
हमारे समाज में पति-पत्नी के रिश्ते को बेहद पवित्र और भरोसेमंद माना जाता है लेकिन कलयुग में का क्या कहा जाए कलयुग में एक ऐसा के सामने आया है जहां पत्नी ने अपने पति पर धोखाधड़ी और गबन का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया जिसमें अदालत में पति की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर करते हुए जमानत दे दी।
शादी प्यार और धोखा
इस संबंध में सुजाता नामक महिला ने थाना कौशांबी में 19 मार्च 2025 को मुकदमा दर्ज कराया तो उसके प्रति हरीश कुमार पुत्र चंद्रमल निवासी सूरजपुर जिला गौतम बुद्ध नगर ने पहले उसके साथ धोखाधड़ी से शादी की सुजाता ने कई बार अपने पति से कहा कि उनकी शादी को रजिस्टर्ड कर दे लेकिन उसके पति ने शादी को कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड नहीं कराया।
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करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप
सुजाता का आरोप है कि हरीश ने उसके साथ लगातार धोखे किया पहले साढे तीन करोड रुपए की एफडीआर बैंक से निकाल कर हड़प ली इसके बाद 50 लख रुपए के गहने भी हड़प लिए यही नहीं सुजाता का आरोप है कि उसके पति हरीश ने फर्जी साइन से लाखों रुपए का आरटीजीएस अपने किसी खाते में ट्रांसफर कर लिए।
पुलिस की नाकामी
बचाव पक्ष का कहना है कि पुलिस ने साफ संकलन में बेहद लापरवाही भारती क्योंकि कैसे झूठा था और पुलिस इस मामले में कुछ नहीं कर सकती निश्चित रूप से या न्याय कीजिए जबकि जानकारों का कहना है कि इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका बेहद खराब रही जिन्होंने बेहद लापरवाही से काम करते हुए भूतों को अच्छे से पेश नहीं किया अगर पुलिस सही से होमवर्क कर इस केस पर काम करती तो निश्चित रूप से नतीजा को चोर हो सकता था।