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गाजियाबाद जिला कोर्ट
गाजियाबाद वाईबीएन संवाददाता
महिला से दुष्कर्म करने के एक आरोपी को अदालत में सात साल कैद की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर छह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामला मुरादनगर थाना क्षेत्र का है।
दुकानदार दोषी सिद्ध
अदालत से मिली जानकारी के मुताबिक मुरादनगर क्षेत्र में रहने वाली एक महिला मई 2015 में अपने घर से गंग नहर स्थित मंदिर गई थी। यहां वह लड्डू लेने मनोज नामक दुकानदार की दुकान पर गई। तो उसने कहा कि ताजा लड्डू ऊपर हैं। जब महिला ऊपर गई तो मनोज भी उसके पीछे आ गया और उसे धक्का देकर कमरे में गिरा दिया। उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया।घटना के बाद उसे जान से मारने की धमकी भी दी।
पुलिस ने नहीं दर्ज की थी रिपोर्ट
महिला मामले की रिपोर्ट दर्ज कराने थाने से लेकर एसएसपी आफिस पहुंची लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी गई। जिसके बाद महिला ने अदालत की शरण ली। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय-प्रथम कुमारी रश्मि रानी की अदालत में चल रहा था। अदालत ने सबूत और गवाहों के मद्देनजर मनोज को महिला के दुष्कर्म का दोषी मानते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही छह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया । साथ ही आदेश दिए की यदि मनोज लगाया गया अर्थदंड़ जमा नहीं करता है तो उसे एक माह की अतिरिक्त सजा और भुगतानी होगी।