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किसान दुर्घटना बीमा योजना
गाजियाबाद वाईबीएन संवाददाता
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से "मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना" संचालित की जा रही है। यह योजना राज्य के उन कृषकों के लिए एक बड़ी राहत है, जो किसी दुर्घटना के शिकार होकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं या दिव्यांगता का सामना करते हैं। इस योजना का मूल उद्देश्य किसानों और उनके परिजनों को आपदा की घड़ी में आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
किसानों के लिए कल्याणकारी
गाजियाबाद के एडीएम एफ आर सौरभ भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना विशेष रूप से ऐसे कृषकों के लिए है, जिनकी आयु दुर्घटना के समय 18 से 70 वर्ष के बीच हो। योजना के अंतर्गत आग, बाढ़, बिजली गिरना, करंट लगना, जानवरों के काटने या मारने से, डूबने, आंधी-तूफान, मकान गिरने, रेल या सड़क दुर्घटना, गैस रिसाव, भूकंप, विस्फोट, सीवर में गिरने या किसी अन्य अप्रत्याशित दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांगता होने की स्थिति में कृषक या उनके विधिक वारिसों को अधिकतम ₹5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र) की सहायता राशि प्रदान की जाती है।
45 दिन में करें आवेदन
इस सहायता राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, जिससे कृषक परिवार को कठिन परिस्थितियों में राहत मिल सके। योजना का लाभ लेने के लिए कृषक या उनके विधिक वारिसों को दुर्घटना की तिथि से 45 दिनों (डेढ़ माह) के भीतर संबंधित तहसील कार्यालय में आवश्यक साक्ष्यों के साथ आवेदन करना अनिवार्य है। वर्तमान डिजिटल युग को ध्यान में रखते हुए, आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन भी उपलब्ध कराया गया है। इच्छुक लाभार्थी राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट https://bor.up.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
जोखिम होगा कवर
यह योजना राज्य सरकार द्वारा किसानों के जीवन में सुरक्षा की भावना को मजबूत करने का प्रयास है। कृषि कार्य जोखिम से भरा होता है और ऐसे में यह योजना एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा कवच के रूप में सामने आती है। यह पहल किसानों की गरिमा, सुरक्षा और उनके परिवार की आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है।