Advertisment

Bank Fraud: स्टेट बैंक ने 5 लोगों को दिया 60 लाख पर्सनल लोन, जांच में मिले फर्जी, FIR दर्ज

गाजियाबाद में वसुंधरा स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया की ब्रांच ने एजेंसी की रिपोर्ट पर 5 लोगों को 60 लाख का पर्सनल लोन दिया था। जांच में एजेंसी की पुष्टि पर फर्जी पेपर के आधार पर लोन लेने का खुलासा हुआ तो सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है।

author-image
Neeraj Gupta
एडिट
fraud
Listen to this article
0.75x1x1.5x
00:00/ 00:00

ट्रांस हिंडन बाईबीएन संवाददाता 

गाजियाबाद जिले की ट्रांस हिंडन एरिया की वसुंधरा स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया की ब्रांच ने रिद्धि कारपोरेट सर्विसेज लिमिटेड एजेंसी की रिपोर्ट पर 5 लोगों को 60 लाख का पर्सनल लोन दिया था। जांच में एजेंसी की पुष्टि पर फर्जी पेपर के आधार पर लोन लेने का खुलासा हुआ तो सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है।

श्रीमती ज्योति सिंह शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक आफ इण्डिया C-17/18 सेक्टर 15 (4326) वसुन्धरा गाजियाबाद ने डीसीपी ट्रांस हिंडन को दी तहरीर में कहा कि हमारी शाखा स्टेट बैंक आफ इंडिया वसुन्धरा (04326) ने सूचीबद्ध एजेंसी (मेसर्स रिद्धि कारपोरेट सर्विसेज लिमिटेड) द्वारा पूर्व स्वीकृति सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित व्यक्तिगत ऋण स्वीकृत किए हैं। नाम खाता राशि (रूपये में )- निवास- कार्यालय का पता स्वीकृति तिथि 25 जुलाई 2023 को श्रीमती मीना रानी पत्नी सलिंदर कुमार 279, बाल्मीकि मौहल्ला पखाना करनाल सौंकरा हरियाणा कुरुक्षेत्र विश्ववि‌द्यालय, जोनी पुत्र कर्मबीर, सपना पत्नी बालू, कैथल हरियाणा कुरुक्षेत्र विश्ववि‌द्यालय कुरुक्षेत्र ने 8 अगस्त 2023, अमित मलिक पुत्र समशेर सिंह वार्ड नंबर 13, कालोनी सफीदो जींद कुरुक्षेत्र विश्ववि‌द्यालय कुरुक्षेत्र ने 15 जून 2023 को श्रीमती कोमल $ राजकिशन 526, त्यागी पट्टी, चमनऋषि मंदिर चुसाला, कैथल हरियाणा कुरुक्षेत्र विश्ववि‌द्यालय कुरुक्षेत्र ने पर्सनल लोन लिए थे। इन चार उधारकर्ताओं के आधिकारिक और आवासीय पतों का पूर्व स्वीकृति सर्वेक्षण सूचीबद्ध एजेंसी मेसर्स रि‌द्धि कार्पोरेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया था। ऋण खातों के एनपीए में चले जाने के बाद तत्कालीन मुख्य प्रबंधक वसुंधरा और उप शाखा प्रबंधक द्वारा निरीक्षण किया गया, जिसमें पता चला कि उधारकर्ता कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के साथ काम नहीं कर रहे थे। एजेंसी द्वारा प्रस्तुत पीएसएस रिपोर्ट वास्तविक नहीं थी। यह तथ्य कि उधारकर्ता कुरुक्षेत्र विश्ववि‌द्यालय में काम नहीं कर रहे थे, एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में इसका खुलासा नहीं किया। यह देखा गया कि ऋण उधारकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत जाली/फर्जी वेतन स्लिप और पहचान पत्रों के आधार पर लिया गया था। एजेंसी द्वारा प्रस्तुत पीएसएस रिपोर्ट वास्तविक नहीं थी। 

एजेंसी ने तथ्यों को छुपाकर दी फर्जी रिपोर्ट

Advertisment

एजेंसी ने दिनांक 18.07.2023 (श्रीमती मीना रानी), 05.08.2023 (श्री जोनी), 14.06.2023 (श्री अमित मलिक), 26.05.2023 (श्रीमती कोमल) की रिपोर्ट में इस तथ्य का खुलासा नहीं किया कि उधारकर्ता कुरुक्षेत्र विश्ववि‌द्यालय में काम नहीं कर रहे ते और उधारकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत जाली फर्जी वेतन पर्चियों और पहचान पत्रों के आधार पर ऋण लिया गया था, जो धोखाधड़ी और जालसाजी के बराबर है और मेसर्स सिद्धि कार्पेरिट सर्विसेज लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत झूठी पीएसएस रिपोर्ट ने बैंक को वित्तीय नुकसान पहुंचाया है। उपर्युक्त के मद्देनजर हम आपसे उपरोक्त 4 उधारकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध करते है। हम 4 उधारकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए जाली वेतन पर्चियां, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का आई डी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, स्वीकृति की प्रति और व्यवस्था पत्र संलग्न कर रहे है।

इन आरोपियों के खिलाफ हुआ मुकदमा

1. श्रीमती मीना रानी पत्नी सलिन्दर कुमार 279 बाल्मीकी मौहल्ला पखाना करनाल सौकरा हरियाणा।

Advertisment

2. जौनी पुत्र कर्मवीर निवासी सपना पत्ती बालू कैथल हरियाणा।

3. अमित मलिक पुत्र समशेर सिंह निवासी वार्ड नम्बर 13 अद्वैश कालौनी सफीदों जींद।

 4. श्रीमती कोमल c/o राजकिशन निवासी 526 त्यागी पट्टी वमनऋषि मन्दिर चुसाला केथल हरियाणा।

Advertisment
Advertisment