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Bar election : सचिव पद पर दोबारा होगा चुनाव, मंडलायुक्त ने एसडीएम के आदेशों को किया बहाल

बार एसोसिएशन के सचिव पद पर दोबारा चुनाव कराने के उपजिलाधिकारी के आदेश को मेरठ मंडलायुक्त हृषिकेश भाष्कर यशोद ने बहाल कर दिया है। अमित नेहरा और हरेंद्र कुमार गौतम की तरफ से दाखिल अपीलें खारिज कर दी। इससे बाद अब सचिव पद के लिए दोबारा चुनाव पर लगी रोक.....

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Syed Ali Mehndi
गाजियाबाद बार सचिव विवाद

गाजियाबाद बार सचिव विवाद

गाजियाबाद वाईबीएन संवाददाता

बार एसोसिएशन के सचिव पद पर दोबारा चुनाव कराने के उपजिलाधिकारी के आदेश को मेरठ मंडलायुक्त हृषिकेश भाष्कर यशोद ने बहाल कर दिया है। अमित नेहरा और हरेंद्र कुमार गौतम की तरफ से दाखिल अपीलें खारिज कर दी। इससे बाद अब सचिव पद के लिए दोबारा चुनाव पर लगी रोक भी हट गई है।

बार सचिव चुनाव 

उपजिलाधिकारी की अदालत ने चार मार्च के आदेश में कहा था कि बार एसोसिएशन के सचिव पद पर चुनाव में गड़बड़ी हुई थी। इसलिए दो सप्ताह में मतदाता सूची का पुनिरीक्षण कर दोबारा चुनाव कराया जाए। इस आदेश के खिलाफ सचिव अमित नेहरा ने मंडलायुक्त की अदालत में अपील की थी। इसके साथ ही उपविजेता हरेंद्र गौतम ने भी मंडल आयुक्त न्यायालय में अपील की थी। इसके बाद मंडलाआयुक्त ने चुनाव पर रोक लगाते हुए मामले की सुनवाई के आदेश दिए थे।

 एसडीएम के आदेश को किया बहाल 

मामले की सुनवाई के बाद मंडलायुक्त ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि अवर न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनवाई और साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करने के बाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के समादर में अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। इसमें कोई तात्विक अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है। इसलिए दोनों अपीलें बलहीन और आधारहीन होने के कारण निरस्त की जाती हैं। यह आदेश दोनों अपीलों पर समान रूप से प्रभावी होगा। आदेश की सत्यापित प्रति सहित अवर न्यायालय की पत्रावली वापिस की जाए।

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