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गाजियाबाद न्यायालय
गाजियाबाद वाईबीएन संवाददाता
अब अदालत में पान बीड़ी सिगरेट गुटका खैनी जैसे नशीले पदार्थ इस्तेमाल नहीं किया जा सकेंगे। इस संबंध में जिला जज ने एक पत्र लिखकर निर्देशित किया है कि अदालत के प्रवेश द्वारों पर सख्त चेकिंग की जाए जिसके चलते कोई भी व्यक्ति नशीले पदार्थ लेकर अदालत परिसर में प्रवेश न कर सके।
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बार के पत्र पर आदेश जारी
बार एसोसिएशन के पत्र पर जनपद न्यायाधीश के आदेश के चलते नीरज गौतम, एच.जे.एस. प्रभारी अधिकारी नजारत,विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट,प्रभारी निरीक्षक, सुरक्षा प्रभार, न्यायालय परिसर को पत्र भेजकर निर्देशित किया कि न्यायालय परिसर तथा न्यायालय भवन के सभी प्रवेश द्वार पर वादकारियों द्वारा लाये जाने वाले गुटका, पान, बीडी-सिगरेट आदि की जाँच अपने सुरक्षाकर्मियों द्वारा कराया जाना सुनिश्चित करें तथा ऐसे गंदगी फैलाने वाले सामान को लाने से प्रतिबन्धित करें।
परिसर न्यायालय के 5 रास्ते
न्यायालय परिसर में पहुंचने के लिए तीन गेट हैं एक मुख्य गेट जिससे सभी लोग आते जाते हैं जबकि एक छोटा गेट जो आरडीसी की ओर से खुलता है इसके अलावा एक गेट और है लेकिन वहां से अधिकतर जज मजिस्ट्रेट आला अधिकारी एवं कैदियों की पेशी की गाड़ियां आदि जाती हैं ऐसे में कुल पांच जगह पुलिस को सघन अभियान चलाना होगा ताकि कोई भी व्यक्ति नशीली सामग्री न्यायालय परिसर या न्यायालय की में बिल्डिंग में ना ले जा सके।
अब और सख्ती से होगी जांच
वही संबंध में एसएचओ कवि नगर योगेंद्र मलिक का कहना है कि न्यायालय परिसर की सुरक्षा हमेशा से ही पुलिस की प्राथमिकता रही है माननीय जिला जज महोदय के नए आदेश का सत्य प्रतिशत पालन किया जाएगा पहले ही बेहद सख़्ती के साथ जांच की जाती थी अब और अतिरिक्त सतर्कता के साथ जांच की जाएगी।
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