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शिकायतकर्ता
गाजियाबाद,वाईबीएन संवाददाता
राजनगर एक्सटेंशन स्थित रिवर हाइट सोसाइटी में बिजली लोड को लेकर गंभीर अनियमितता का मामला सामने आया है। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा बिल्डर को दी गई सरकारी बिजली लोड की दरों में कथित हेराफेरी का आरोप लगाया गया है। सोसाइटी के निवासियों ने आरोप लगाया है कि वर्तमान एओए अध्यक्ष द्वारा सरकारी दर पर मिले बिजली लोड को 20 हजार रुपए प्रति किलोवाट की दर से निवासियों को बेचा जा रहा है।
बिजली संकट
इस मामले में सोसाइटी के प्लॉट एरिया के निवासियों ने बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता, एसडीओ, मैनेजिंग डायरेक्टर मेरठ तथा चेयरमैन लखनऊ को शिकायत भेजी है। रिवर हाइट सोसाइटी के निवासी एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता अधिवक्ता विष्णु कुमार गुप्ता ने अन्य अधिवक्ताओं के साथ जिलाधिकारी को संबोधित प्रार्थना पत्र अपर जिलाधिकारी (एलए) विवेक कुमार मिश्रा को सौंपा।
जाँच शुरू
एडीएम विवेक मिश्रा ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर इस मामले की जांच के लिए गठित समिति के प्रभारी सिटी मजिस्ट्रेट को प्रकरण अग्रसारित कर दिया गया है। अधिवक्ता गुप्ता ने कहा कि यह मुद्दा जनहित से जुड़ा है, क्योंकि निगम द्वारा बिल्डर से बिजली लोड बढ़ाने का शुल्क केवल लगभग 120 रुपए प्रति किलोवाट निर्धारित है। इसके बावजूद सोसाइटी में 20 हजार रुपए प्रति किलोवाट की दर से वसूली किया जाना नियमों के विपरीत है।उन्होंने सवाल उठाया कि जब बिल्डर ने विद्युत इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की पूरी राशि पहले ही खरीदारों से वसूल कर ली थी, तो अब एओए द्वारा दोबारा यह शुल्क किस आधार पर लिया जा रहा है। ज्ञात हो कि रिवर हाइट सोसाइटी को कुल 8252 किलोवाट (2130 किलोवाट वाणिज्यिक और 6122 किलोवाट आवासीय) बिजली लोड की अनुमति निगम द्वारा दी गई है। अब निवासियों को उम्मीद है कि जांच में सच्चाई सामने आएगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी।