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गाजियाबाद न्यायालय
गाजियाबाद वाईबीएन संवाददाता
गाजियाबाद जिला जज की कोर्ट ने कर पर गोली चलाकर दबंगई दिखाने के तीन आरोपियों की अग्रिम जमानत की याचिका को निरस्त कर दिया। कोर्ट का मानना है कि आरोपियों के पास अग्रिम जमानत हासिल करने के ठोस सबूत एवं कारण मौजूद नहीं है।
होटल में झगड़ा
इस संबंध में डीजीसी राजेश चंद्र शर्मा ने बताया कि दिनांक 2 फरवरी 2025 को मधुबन बापूधाम थाने में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसमें वादी सौभाग्य चौधरी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वह अपने साथ ही शकीरा के साथ अर्थला मोहन नगर स्थित होटल में खाना खा रहे थे जहां पहले से सूर्य सिंह रवि सिंह उर्फ राजा एवं जतिन बैठे हुए थे किसी बात को लेकर वे लोग वादी और उसके साथी को धमकाने लगे थोड़ी देर बाद कहा सुनी हुई फिर पुलिस मौके पर पहुंच गई जिसके चलते मामला रफा दफा हो गया।
पीछा किया गोली चलाई
सौभाग्य चौधरी का आरोप है कि वहां से निकलने के बाद यह लोग अपने घर की तरफ चल दिए जहां संजय नगर क्षेत्र में एक स्वस्थ कर ने इनका रास्ता रोका और उसमें से सूर्य रवि सिंह एवं जतिन चौधरी निकले जिन्होंने वादी की गाड़ी पर फायरिंग कर दी गाड़ी का शीशा टूट गया और शाकिर के हाथ में कुछ चलने लगे।
अग्रिम जमानत याचिका निरस्त
इस मामले में कोर्ट ने बेहद सख्त रवैया अपनाते हुए साक्ष्य की बारी की से जांच की जिसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि तीनों ही आरोपियों की अग्रिम जमानत की याचिका निरस्त की जाती है। देखा जा रहा है कि कोर्ट इस तरह के मामलों में बेहद सजकता और सतर्कता के साथ साक्ष्य पड़ताल करती है जिसके बाद ही फैसला सुनाया जाता है
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