/young-bharat-news/media/media_files/2025/03/04/EdmNT76wSpoHFl4hvk4J.jpg)
गाजियाबाद कोर्ट
गाजियाबाद वाईबीएन संवाददाता
जिला एवं सत्र न्यायालय ने धोखाधड़ी एवं भू माफिया से संबंधित मामलों में एक बार फिर खड़ा रुक अपनाते हुए अग्रिम जमानत को निरस्त करने का आदेश दिया है।
केस नंबर एक
शिव चौधरी के साथ चीटिंग
मोदीनगर निवासी शिव चौधरी ने 7 जनवरी 2025 को मुकदमा दर्ज कराया था कि वर्ष 2018 में उनका 100 के प्लाट का सौदा ग्राम याकूबपुर में राजबाला,राजकुमार,नीलम सोनी एवं कालू से तय हुआ था जिसके पश्चात उन्होंने 2 अगस्त 2018 को रजिस्ट्री भी कर ली लेकिन जब भूमि पर कब्जा लेने पहुंचे तो वहां पहले से ही कुछ लोग मौजूद थे जो कहने लगे कि यह प्लॉट उनका है। उन्होंने अपने दस्तावेज दिखाएं लेकिन दूसरे लोगों के पास भी दस्तावेज थे जिसके बाद उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके साथ धोखाधड़ी हो गई है। इस मामले में राजबाला सोनी ने अदालत में अग्रिम जमानत की अदालत में लगाई थी जिसको सुनवाई के बाद अदालत ने निरस्त कर दिया।
केस नबर दो
उर्मिला जालसाजी का शिकार
वादिनी मुख उर्मिला ने 18 अक्टूबर 2024 को थाना साहिबाबाद में एक मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें उसने कहा कि उनके मकान का 2002 में अटॉर्नी एवं 2018 में बैनामा उनके नाम है। भू माफिया रामानंद यादव निवासी शहीद नगर एवं अकील अब्बासी निवासी सीमापुरी दिल्ली ने फर्जी बैनामा अगर 2024 में कराकर उसके मकान पर बार-बार कब्जा करने का प्रयास किया कई बार उसके साथ उसके बेटे के साथ मारपीट की। 15 सितंबर 2024 को उन्होंने थाना साहिब में लिखित शिकायत दर्ज कराई जहां रामानंद यादव का धारा 151 में चालान किया गया लेकिन वह लोग नहीं माने और मकान कब्जे का प्रयास जारी रखा। इस मामले में अदालत ने अभियुक्त अखिल अब्बासी की अग्रिम जमानत की याचिका को निरस्त कर दिया
/young-bharat-news/media/agency_attachments/2024/12/20/2024-12-20t064021612z-ybn-logo-young-bharat.jpeg)
Follow Us
/young-bharat-news/media/media_files/2025/04/11/dXXHxMv9gnrpRAb9ouRk.jpg)