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डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गाजियाबाद
गाजियाबाद वाईबीएन संवाददाता
गाजियाबाद जिला एवं सत्र न्यायालय में दो महत्वपूर्ण फैसले सुनाए गए जहां आरोपियों के जमानत को निरस्त करते हुए आगे की कार्रवाई के आदेश दिए गए।
केस नबर एक
थाना लोनी निवासी गुलफाम ने थाना ट्रॉनिका सिटी में अभियोग पंजीकृत किराया कि दिनांक 14 दिसंबर 2024 को गांव के यासीन और रिफाक़्त है उसे बताया कि एक सौ गज का प्लॉट फलियाबाद निठौरा में है आप प्लॉट खरीदने की बात कर रहे थे यह प्लॉट उसके दोस्त कुलदीप ने दिखाया है जिसका मालिक मनोज है यह प्लॉट काफी सस्ते मिल जाएगा कुलदीप ने वादी को मनोज मीर हसन कपिल विजय से मिलवाया प्लॉट तय होने के बाद 9,20,000 देना और रजिस्ट्री के रूप में ले लिए गए लेकिन बाद में पता चला कि यह प्लॉट फ्रॉड करके उसे बेचा गया है इस मामले में अभियुक्त कपिल की जमानत याचिका को कोर्ट ने निरस्त कर दिया।
केस नंबर 2
दूसरा मामला जानलेवा हमले का है जहां थाना मोदीनगर मे वादी सागर नेहरा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 18 फरवरी 2025 को वह अपने मित्र विक्की नेहरा के घर बैठा था तभी अनिरुद्ध शर्मा ने आकर उसको जान से मारने की धमकी देने लगा जहां लोगों ने बीच बचाव किया लेकिन बात नहीं बनी इसके बाद अनिरुद्ध शर्मा ने वादी के सर पर रॉड से हमला कर दिया जिससे वादी के सिर में बीस टांके आये है किसी तरह वादी ने अपनी जान बचाई और वहां से भाग खड़ा हुआ इस मामले में अनिरुद्ध शर्मा ने जमानत की याचिका दायर की थी जिसको कोर्ट ने निरस्त कर दिया।गौरतलब है कि न्यायालय सभी मामलों में बेहद निष्पक्षता के साथ काम करते हुए अपने निर्णय सुना रहा है जहां पीड़ित पक्ष को इस बात का यकीन है कि उन्हें निश्चित रूप से शत प्रतिशत न्याय मिलेगा।