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Court : हत्या के प्रयास के आरोपियों की जमानत याचिकाएं निरस्त

अदालत ने हत्या के प्रयास के आरोपियों के खिलाफ सख्त रवैया बनाते हुए उनकी जमानत याचिकाओं को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया। इस संबंध में जिला शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद्र शर्मा ने...

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Syed Ali Mehndi
गाजियाबाद न्यायालय

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गाजियाबाद वाईबीएन संवाददाता 

 केस नंबर 1 

दोस्ती को किया तार तार गले पर किया वार 

अक्सर दोस्ती की कसमें खाई जाती है लेकिन जब दोस्त ही जान का दुश्मन बन जाए तब स्थिति बेहद मुश्किल हो जाती है ऐसा ही कुछ थाना इंदिरापुरम क्षेत्र में गत्य 4 फरवरी को देखने को मिला जब क्षेत्र में रहने वाले अनुज कुमार निवासी गांव मोइनुद्दीन कनवानी गांव के ही रहने वाले जतिन गौतम के साथ एक सगाई में गया था। आरोप है कि जतिन ने अनुज से कहा कि चल बाहर चलकर शराब पीते हैं। इसके बाद जतिन अनुज को लेकर शराब पीने चला गया जहां दोनों ने जमकर शराब पी इसके उपरांत आरोप है की जातिन ने चाकू निकालकर अनुज के गले पर वार किया और उसे मरा समझ कर फरार हो गया। इस पूरे मामले में कोर्ट ने बचाव पक्ष एवं सरकारी वकील की बहस सुनी और तमाम साक्ष के आधार पर निर्णय लिया कि आरोपी जतिन की जमानत याचिका को निरस्त किया जाता है।

 केस नंबर 2 

पार्क में युवक को किया लहू लुहान 

इसी क्रम में एक अन्य मुकदमे में एक युवक पर जानलेवा हमले की बात सामने आई जहां अदालत ने आरोपियों की जमानत को निरस्त कर दिया। इस संबंध में जिला सरकारी वकील रमेश चंद शर्मा ने बताया कि वादी पवन पांडे निवासी सर्वोदय नगर विजय नगर में गत 2 फरवरी को एक मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें उन्होंने बताया कि उनके पुत्र उदय पांडे पर ए ब्लॉक सेक्टर 9 के पार्क के पास विक्रम, अनुज, रोहित एवं अन्य कुछ लड़कों ने जान लेवा हमला किया जिसमें उदय पांडे को बेहद गंभीर चोट आई। इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने साक्ष एवं बहस के बाद अपना फैसला सुनाया जिसमें अदालत ने रोहित और तनुज की जमानत याचिका को निरस्त कर दिया बता दें कि इस मुकदमे में आरोपियों की प्रथम जमानत याचिका 14 फरवरी को निरस्त कर दी गई थी।

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