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Adalat: नकली दवा के निर्माता आरोपी की जमानत याचिका निरस्त

अदालत में नकली दवा निर्माता के आरोपी की जमानत याचिका को निरस्त कर दिया इसके अतिरिक्त धोखाधड़ी कर फर्जी कागजों की सहायता से जमीन को कब्ज़ाने के एक आरोपी के मामले में याचिका को अदालत में तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया।

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Syed Ali Mehndi
जिला न्यायलय

गाजियाबाद जिला न्यायालय

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गाजियाबाद वाईबीएन संवाददाता 

अदालत में नकली दवा निर्माता के आरोपी की जमानत याचिका को निरस्त कर दिया इसके अतिरिक्त धोखाधड़ी कर फर्जी कागजों की सहायता से जमीन को कब्ज़ाने के एक आरोपी के मामले में याचिका को अदालत में तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया।

 केस नंबर 1 

 इस संबंध में जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश चंद शर्मा ने बताया कि वादी आशुतोष मिश्रा जो की औषधि विभाग में ड्रग इंस्पेक्टर हैं उन्होंने दिनांक 12 नवंबर 2022 को ट्रॉनिका सिटी थाने में अभियोग पंजीकृत कराया था। जिसमें उन्होंने बताया था कि दिल्ली पुलिस के सहयोग से उन्हें सूचना मिली थी कि पवित्र प्रधान पंकज सिंह शुभम और अंकित शर्मा नकली दबा के व्यापार में शामिल है जिनकी निशांत देवी पर सोने का सिटी क्षेत्र से एक गोदाम में एलोपैथिक दवाई की निर्माण सामग्री प्राप्त हुई थी जिसमें स्टीकर खाली बोतल ढक्कन एवं अन्य दवाई में इस्तेमाल होने वाली सामग्री मौजूद थी। इस पूरे मामले में पता चला था कि पवित्र प्रधान अपने आप को एमबीबीएस डॉक्टर बताता था जबकि शुभम बीटेक तक शिक्षा ग्रहण कर चुका था जबकि आने दो आरोपी व्यापार को संचालित करने में अपनी भूमिका निभाते थे। इस मामले में अदालत में अपना आदेश सुनाते हुए अंकित शर्मा की जमानत याचिका को निरस्त कर दिया।

 केस नंबर दो 

 इस संबंध में जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश जैन शर्मा ने बताया कि वादी राशिद कुरैशी ने थाना अंकुर विहार में दिनांक 13 नवंबर 2024 को एक मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने दिनांक 9 में 2024 को खन्ना नगर में एक प्लॉट खरीदा था लेकिन जब प्लॉट पर निर्माण करने पहुंचे तब कुछ लोग वहां दबंगई करने आ गए जिन्होंने अपने नाम देवेंद्र नरेश मोहम्मद सरताज जाकिर और अब्दुल करीम बताया इनके साथ कुछ अन्य लोग भी मौजूद थे जिन्होंने निर्माण कार्य रुकवा दिया लेकिन जब वादी ने 112 डायल पर पुलिस को बुलाया था पुलिस को आता देख सब लोग फरार हो गए इस मामले में अदालत में अभियुक्त दिनेश कुमार की जमानत याचिका को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया।

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