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अदालत का फैसला
गाजियाबाद वाईबीएन संवाददाता
जिला न्यायाधीश की अदालत में दो प्रमुख मामलों में आरोपियों की जमानत याचिका निरस्त कर दी गई जिसमे एक मामला हत्या से जुड़ा है जबकि दूसरा मामला जानलेवा हमले से संबंधित है। दोनों ही मामलों में कोर्ट ने बेहाद सख्त रुख अपनाया।
केस 1- गोली मारकर हत्या
थाना टीला मोड़ क्षेत्र निवासी प्रमोद कसाना की 22 अक्टूबर 2023 को हत्या कर दी गई थी इस मामले में आधा दर्जन से अधिक आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था जिसमें जिला न्यायाधीश की अदालत में आरोपी कपिल कसाना और प्रवीण की जमानत की याचिका लगाई गई थी जहां अदालत ने दोनों ही आरोपियों की याचिका को खारिज कर दिया। इस संबंध में डीजीसी राजेश चंद्र शर्मा ने बताया कि बचाव पक्ष इस मामले में कोई मजबूत दलील नहीं दे सका जिसके चलते न्यायाधीश महोदय ने जमानत ना मंज़ूर करने का आदेश सुनाया।
केस नंबर 2- जोमैटो बॉय हमलावऱ
दूसरा केस थाना नंदग्राम का था जिसमें आरोप है कि एक जोमैटो डिलीवरी बॉय ने कस्टमर पर अपने साथियों के साथ मिलकर जानलेवा हमला किया था थाना नंदग्राम निवासी आधार चौधरी ने 8 फरवरी 2025 को नंदग्राम थाना ने अभियोग पंजीकृत कराया था जिसके मुताबिक उन्होंने जोमैटो पर कुछ सामान ऑर्डर किया था जब डिलीवरी बॉय निशांत शर्मा उन्हें सामान देने आया तब वह फोन पर एक जरूरी बात कर रहे थे।
जिसके चलते हुए नीरज का फोन उठा नहीं सके इसके बाद नीरज ने उन्हें गालियां दी और जान से मारने की धमकी दी जब उन्होंने विरोध किया तो नीरज ने अपने साथियों को बुलाकर उन पर जान लेवा हमला करने का प्रयास किया इस हमले में आधार चौधरी के मुंशी कालू उर्फ प्रिंस गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस मामले में भी कोर्ट ने बचाव पक्ष की दलील को खारिज करते हुए जमानत याचिका खारिज करने का आदेश सुना दिया।