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गाजियाबाद कोर्ट
गाजियाबाद वाईबीएन संवाददाता
अदालत ने शराब की तस्करी के आरोप में एक अभियुक्त को एक साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही अभियुक्त पर दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर 15 दिन की अतिरिक्त सजा काटने के आदेश दिए हैं।
मिली थी देशी शराब
अदालत से मिली जानकारी के अनुसार 24 अप्रैल 2024 को वेव सिटी थाना पुलिस मसूरी क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इस दौरान उन्हें रघुनाथपुर बिजली घर के पास एक युवक दिखाई दिया। युवक ने अपना नाम मिसलगढ़ी निवासी सोनू बताया। तलाशी लेने पर उसकी जेब से चार देशी शराब के पव्वे मिले।
करता था तस्करी
कड़ी पूछताछ के बाद उसको बताया कि उसने पुलिया के नीचे शराब छुपाई हुई है और वह कम दाम के खरीदकर उसके ज्यादा पैसे में बेचता है। तलाशी पर उसके पास से दो बोरों में देशी शराब के अवैध 178 पव्वे बरामद हुए। पुलिस ने सोनू को इस आरोप में जेल भेज दिया। तभी वह जेल में बंद है। मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या-4 करिश्मा जायसवाल की अदालत में चल रही थी।
दो हज़ार का जुर्माना
अदालत में साक्ष्य और बयानों के आधार पर सोनू को शराब तस्करी का दोषी मानते हुए एक साल कैद और दो हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर सोनू को 15 दिन अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे। इसके साथ द्वारा सोनू ने जेल में बिताई अवधि उसकी सजा में शामिल की जाएगी।
सख्त कार्रवाई
गौरतलब है कि नशे की तस्करी और इससे जुड़े नेक्सस को लेकर पुलिस के अतिरिक्त अदालत भी बेहद सख्ती से काम ले रही है दरअसल माननीय न्यायालय का मानना है कि नशे की लत से देश अंधकार में डूब रहा है और युवाओं का भविष्य चौपट हो रहा है इस संबंध में कड़े फैसले लेने की आवश्यकता है।
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