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Court : 13 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, आम जनता को मिलेगा त्वरित न्याय

जिला न्यायालय परिसर में 13 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नोडल अधिकारी एवं स्पेशल जज गौरव शर्मा ने बताया कि यह आयोजन आम नागरिकों के लिए न्याय पाने का सुनहरा अवसर है। इसमें लोगों के

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Syed Ali Mehndi
Rashtriy Lok Adalat Ghaziabad

फाइल फोटो

गाजियाबाद, वाईबीएन संवाददाता 

जिला न्यायालय परिसर में 13 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नोडल अधिकारी एवं स्पेशल जज गौरव शर्मा ने बताया कि यह आयोजन आम नागरिकों के लिए न्याय पाने का सुनहरा अवसर है। इसमें लोगों के मामले बिना लंबी अदालती प्रक्रिया से गुजरे आपसी समझौते के जरिए निपटाए जाएंगे।

अधिक से अधिक निस्तारण 

लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को न्याय उपलब्ध कराना और अदालतों में लंबित मामलों का बोझ कम करना है। यहां पर बिजली-पानी, बैंक, बीमा, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना, भूमि विवाद सहित कई दीवानी और आपराधिक शमनीय मामलों का समाधान संभव होगा।स्पेशल जज ने बताया कि लोक अदालत में न केवल समय की बचत होगी, बल्कि न्याय पाने में होने वाला खर्च भी काफी कम होगा। यहां पर होने वाले निर्णय दोनों पक्षों की आपसी सहमति पर आधारित और अंतिम माने जाएंगे।

प्रचार प्रसार जारी 

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला जज कुमार मिताक्षर ने जानकारी दी कि सभी संबंधित विभागों को प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए गए हैं ताकि कोई भी नागरिक इस अवसर से वंचित न रहे। उन्होंने अपील की कि अधिक से अधिक लोग लोक अदालत में आएं और अपने विवादों का त्वरित समाधान पाएं।अधिकारियों ने कहा कि वर्षों से लंबित मामलों का समाधान लोक अदालत में आसानी से हो सकता है। इससे न केवल विवाद समाप्त होंगे, बल्कि रिश्तों में भी सौहार्द और मधुरता बनी रहेगी।लोक अदालत की यह पहल न्यायिक प्रणाली पर बोझ कम करने और नागरिकों को राहत पहुंचाने का बड़ा कदम साबित होगी।

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