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Court verdict:हत्या, धोखाधड़ी और हत्या के प्रयास में जमानत याचिकाएं निरस्त

अदालत ने गंभीर अपराधों में सख्त रवैया बनाते हुए सुनवाई के दौरान हत्या धोखाधड़ी और हत्या के प्रयास के आरोपियों की जमानत याचिकाओं को निरस्त कर दिया..................................

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Syed Ali Mehndi
गाजियाबाद न्यायालय ऑनलाइन वारंट शुरू

गाजियाबाद डिस्टिक कोर्ट

गाजियाबादवाईबीएनसंवाददाता

अदालत ने गंभीर अपराधों में सख्त रवैया बनाते हुए सुनवाई के दौरान हत्या धोखाधड़ी और हत्या के प्रयास के आरोपियों की जमानत याचिकाओं को निरस्त कर दिया।

 केस नंबर 1 

हत्या आरोपी की जमानत निरस्त 

थाना इंदिरापुरम में वादी एंबुलेंस चालक आदेश कुमार ने दीपक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था कि उसने एक व्यक्ति की चाकू मार कर हत्या कर दी इस मामले में पुलिस ने तस्वीर की तब चश्मादीद बयान श्रीमती मोना उर्फ दरोगा ने बताया कि कनवानी झुग्गी क्षेत्र में उसने देखा था कि प्रिंस और दीपक एक व्यक्ति को चाकू मार रहे हैं जिसके बाद वह व्यक्ति वहीं गिर गया और यह दोनों भाग गए इसके बाद एंबुलेंस आई और घायल व्यक्ति को अस्पताल ले गई जबकि जाँच में सामने आया कि दीपक और प्रिंस ने मिलकर उसे व्यक्ति की हत्या की है पुलिस को पूछताछ में मालूम चला कि अभियुक्त दीपक आरोप है कि मृतक के उसकी पत्नी के साथ संबंध थे जिसके चलते उसने अपने मित्र प्रिंस के साथ मिलकर हत्या की वारदात का अंजाम दिया था इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद फैसला सुनाया कि अभियुक्त दीपक की जमानत याचिका को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

केस नंबर 2

जानलेवा हमले में जमानत याचिका निरस्त

मधुबन बापूधाम थाना क्षेत्र निवासी अरुण चौहान ने मुकदमा दर्ज कराया था कि उसका बेटा यश चौहान मनन धाम के पास अपने दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करते हुए खाना खा रहा था इसी दौरान उसे पर कई लोगों ने मिलकर जानलेवा हमला किया उनका बेटा अब भी यशोदा अस्पताल में एडमिट है जिसके चेहरे की पांच हड्डियां टूट गई है जबकि कंधे में भी गंभीर चोट आई है। इस संबंध में अदालत ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को गौर से सुना इसके बाद अदालत में फैसला सुनाया की हत्या का प्रयास करने के आरोपी राहुल गौतम की जमानत याचिका को निरस्त किया जाता है।

 केस नंबर 3 

धोखाधड़ी में जमानत याचिका निरस्त

थाना कौशांबी क्षेत्र के रहने वाले रोहित गोयल ने अभियोग पंजीकृत कराया था कि व्यापार में घटा दिखाकर रितेश गर्ग शानू गर्ग और उनके पुत्र कुणाल गर्ग ने उनसे 25 लाख उधार लिए वापस मांगने पर पैसे तो नहीं दिए बल्कि जान से मारने की धमकी देते हुए साफ मना कर दिया ऐसे में कई बार उन्होंने प्रयास किया कि लोगों की मदद से यह मामला सुलट जाए और उनके दिए गए उधर पैसे कुणाल गर्ग और उनके परिवार वापस कर दे लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली जिसके बाद उन्होंने कानून का सहारा लिया और मुकदमा दर्ज कर दिया इस पूरे मामले में अदालत ने सुनवाई करते हुए पाया कि धोखाधड़ी के आरोपी कुणाल गर्ग की अग्रिम जमानत याचिका को निरस्त किया जाता है

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