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Crime : मां से दुष्कर्म के दोषी बेटे को 7 साल की सजा

गाजियाबाद में एक चौंकाने वाले मामले में मां से दुष्कर्म करने के दोषी बेटे को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला टीला मोड़ थाना क्षेत्र का है,

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Syed Ali Mehndi
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प्रतीकात्मक चित्र

गाजियाबाद, वाईबीएन संवाददाता 

गाजियाबाद में एक चौंकाने वाले मामले में मां से दुष्कर्म करने के दोषी बेटे को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला टीला मोड़ थाना क्षेत्र का है, जहां 4 नवंबर 2021 की दीपावली की रात एक महिला के साथ उसके ही बेटे ने शराब के नशे में दरिंदगी की थी।

शर्मनाक अपराध 

सहायक जिला अधिवक्ता नितिन शर्मा ने बताया कि पीड़िता ने अगले दिन 5 नवंबर 2021 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि उसके दो बेटे और दो बेटियां हैं। घटना के समय घर में वह अकेली थी, क्योंकि बाकी बच्चे और उसका पति घर से बाहर गए थे। उसका बड़ा बेटा अजय, जो शराब पीने का आदी था, नशे की हालत में घर आया। उसके हाथ में चाकू था। उसने अपनी मां को चाकू दिखाकर डराया और उसके साथ जबरदस्ती की।

अत्यंत निंदनीय

घटना के बाद महिला ने पुलिस कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट फर्स्ट में न्यायाधीश रश्मि रानी की अदालत में चली।बुधवार को अदालत ने अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपी अजय को दोषी पाया और उसे 7 साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई। अदालत ने टिप्पणी की कि इस तरह का अपराध न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि सामाजिक और नैतिक रूप से भी अत्यंत निंदनीय है। यह फैसला समाज में ऐसे अपराधों के खिलाफ एक सख्त संदेश देने वाला माना जा रहा है।

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